Tuesday, 15 June 2021

दिनांक- 12 जून 2021 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0616

 दिनांक- 12 जून 2021

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0616


विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जिलावासियों से अपील किया है कि 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का श्रम नहीं कराया जाय।14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा देकर जीवन मे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है।कहा कि जरूरतमंद को शिक्षा और सहयोग सुनिश्चित करायें।साथ ही ऐसे बच्चों से संबंधित कोई जानकारी हो तो इसकी सूचना दें ताकि उनकी उचित देखभाल तथा सरकारी सुविधाओं से आच्छादित किया जा सके।शिक्षा एवं अन्य जरूरी सुविधाएं पहुँचा कर उनके जीवन को निखारने का कार्य किया जाएगा। 


उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि 14 या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम आधारित कार्यों में संलग्न किया जाना गैरकानूनी है एवं इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है।उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं एवं शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में उन्हें श्रम आधारित कार्यों में संलग्न किया जाना निसंदेह गंभीर आपराधिक कृत्य है।इसके लिए आर्थिक दंड एवं अतिरिक्त अन्य दंड का भी प्रावधान है। 


उपायुक्त राजेश्वरी बी ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को बाल श्रम एवं बाल शोषण के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की।इस दौरान चाइल्डलाइन के सदस्य भी इस दौरान उपस्थित थे।

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