Friday, 12 March 2021

दिनांक-09 मार्च 2021 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-00207

 दिनांक-09 मार्च 2021

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-00207


उपायुक्त राजेश्वरी बी के आदेश पर नवजात शिशु (बालक) को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कराया गया।

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करीब एक सप्ताह पूर्व मानसिक रूप से दिव्यांग एक महिला ने जामा प्रखंड के बारापलासी बाज़ार स्थित मंदिर परिसर में सहिया व अन्य महिलाओं के सहयोग से एक नवजात शिशु (बालक) को जन्म दी थी। जिसके बाद जच्चा एवम् बच्चा को जामा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सहिया के द्वारा एडमिट कराया गया था।

प्राथमिक उपचार के बाद शिशु को विशेष चिकित्सीय देखभाल हेतु डीएमसीएच ,दुमका रेफर कर दिया गया था। करीब एक सप्ताह तक विशेष चिकित्सीय निगरानी में रखने के बाद अधीक्षक डीएमसीएच ,दुमका के आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आदेश पर जिला समाज कल्याण पदाधकारी अनीता कुजूर ने इंचार्ज दत्तक ग्रहण संस्थान, दुमका के सहयोग से शिशु को अधीक्षक, डीएमसीएच,दुमका से प्राप्त कर बाल कल्याण समिति दुमका के समक्ष शिशु के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत कराया। बाल कल्याण समिति ने शिशु के सर्वोत्तम हित को देखते हुए शिशु को अपने संरक्षण में लिया तथा उसे अपने अधीनस्थ बल देखभाल संस्थान में विशेष देखभाल हेतु आवासित कराया।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ,अनीता कुजूर ने बताया कि उपायुक्त दुमका के आदेश से मानसिक रूप से दिव्यांग लावारिस महिला को विशेष मानसिक चिकित्सा हेतु रिनपास ,रांची भेजा जा रहा है। 

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी,प्रकाश चन्द्र ने बताया कि केंद्रीय दत्तक

ग्रहण मार्गनिर्देशिका के आलोक में मानसिक रूप से दिव्यांग लावारिस महिला के पति /परिजनों की खोज विभिन्न माध्यमों से 60 दिनों तक कराई जाएगी। निर्धारित समयावधि में अगर किसी प्रकार का दावा पेश नहीं किया जाता है, तो बालक को दत्तक ग्रहण ( गोद) देने हेतु बाल कल्याण समिति के आदेश से कानूनी रूप से मुक्त कर दिया जाएगा। तत्पश्चात पूर्व में CARA के वेबसाइट में निबंधित कराए हुए व्यक्ति को परिवार न्यायालय के माध्यम से शिशु को दत्तक ग्रहण (गोद) में दे दिया जाएगा।


बाल कल्याण समिति की बैठक में अध्यक्ष मनोज साह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के इंचार्ज तारिक अनवर , सोशल वर्कर वहीदा खातून, रेमंड, सनोती बेसरा , मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सिस्टर आदि उपस्थित थे।


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