दिनांक- 04 फरवरी 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-117
कार्यालय, अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी खाद्य कारोबारी को फूड लाइसेंसिंग / रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। बिना फूड लाइसेंसिंग / रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करना 6 (छ) मास का कारावास एवं 5 (पाँच) लाख रू० तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस हेतु दुमका अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को फूड लाईसेंसिंग / रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये अनुमंडल कार्यालय, दुमका के खाद्य सुरक्षा शाखा में 14 फरवरी पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 05:00 बजे तक कैम्प का आयोजन किया जायेगा।
फूड रजिस्ट्रेशन (जिसका सालाना टर्न ओवर 12 लाख तक) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची :
1. आवेदक का पहचान पत्र
2. अगर पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता नहीं है, तो व्यवसाय स्थल के लिए पता पत्र।
3. एक पासपोर्ट आकार का फोटो।
4. फूड रजिस्ट्रेशन हेतु शुल्क 100/- रू0 प्रति वर्ष।
फूड लाईसेंस (जिसका सालाना 12 लाख से अधिक का टर्नओवर) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची
1. प्रोपराईटर / डाईरेक्टर्स की सम्पूर्ण विवरणी (पता / मो० नं० / ई०मेल आई0डी इत्यादि)
2. आवेदक / प्रोपराईटर का पहचान पत्र
3. व्यवसाय स्थल के स्वामित्य का प्रमाण पत्र (सेल डीड / बिजली बिल / राजस्व रसीद / Rent Agreement आदि)
4. प्रोपराईटरशीप से संबंधित स्व घोषणा पत्र / पार्टनरशीप डीड / फोर्म IX 9. मैन्युफेक्चरिंग के लिए अतिरिक्त दस्तावेज
5. मैन्यूफेक्चरिंग युनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित
6. मैन्यूफेक्चरिंग युनिट में प्रयोग कि जा रहे मशीनों की सूची
7. उत्पादन इकाई का ले-आउट / ब्लुप्रिंट क्षमता अनुरूप
8. मैन्यूफेक्चरिंग युनिट के लिये रिकोल प्लान 14. मैन्युफेक्चरिंग उत्पाद की सूची
9. होटल / कैटरर / रेस्टुरेन्ट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज 16. मीट / चिकन / फिश दुकान के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)
10. उपयोग में लाए जा रहे पेयजल की शुद्धता का जाँच रिपोर्ट
11. फूड लाईसेंस हेतु शुल्क-2000-5000/- रू० प्रति वर्ष
सभी दस्तावेजों को स्वअभिप्रमाणित रूप में जमा करना है।
दुमका अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों यथा होटल, भोजनालय, रेस्टोरेन्ट, पानी विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं (Wholesaler), वितरक (Distributor) प्रदायक ( Supplier) भंडारक (Storer), उत्पादक (Manufacturer), खुदरा विक्रेता (Retailer) ठेला-खोमचा ( Street Venders), वधशाला, कैटिन, मिठाई दुकानदार, परिवाहक (Transporter), फल-सब्जियों के दुकान, सरकारी / अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटिन इत्यादि के संचालक / मालिक / प्रोपरोईटर इत्यादि उपरोक्त तिथि को कैम्प में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फूड लाईसेंसिंग / रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन समर्पित कर सकते है।
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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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