Wednesday, 16 February 2022

दिनांक- 16 फरवरी 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-162

 दिनांक- 16 फरवरी 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-162


सीडब्ल्यूसी ने तीन बच्चों को अपने संरक्षण में लिया

पिता की हो गयी है मृत्यु, मां नहीं रहती है तीनों बच्चों के साथ

बच्चों को स्पान्सरशिप योजना से जोड़ने का समिति करेगी प्रयास


दुमका। बाल कल्याण समिति ने बुधवार को ऐसे तीन बच्चों को अपने संरक्षण में लिया जिनके पिता की मृत्यु हो गयी है जबकि मां ने तीनों बच्चांे को छोड़ दिया है। जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के चितरागढ़िया पंचायत क्षेत्र में रहनेवाली बच्चों की बुआ ने 10 वर्ष एवं 7 वर्ष के दो बहनों एवं 8 वर्ष के उसके भाई को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया। सीडब्ल्यूसी सदस्य रंजन कुमार सिन्हा, डा राज कुमार उपाध्याय एवं कुमारी विजय लक्ष्मी ने बच्चों के अलावा उन्हें समिति के समक्ष प्रस्तुत करनेवाली बुआ का भी बयान दर्ज किया। बुआ ने अपने बयान में बताया कि बेटी, बेटा और दो जुड़वां बेटी के जन्म के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गयी। उसके कुछ समय बाद जुड़वां बेटियों में से एक को लेकर उनकी मां अपने मायके चली गयी। तब से तीनों बच्चे उसके साथ रह रहे हैं। तीनों बच्चों के लालन-पालन के लिए उसने अबतक शादी नहीं की है पर उनके परवरिश और पढ़ाई-लिखाई में अब कठिनाई हो रही है। वह चाहती है कि इन बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम के तहत लाभ दिया जाये और जब तक योजना के तहत यह लाभ बच्चों को नहीं मिलता तबतक उन्हें सीडब्ल्यूसी अपने देखभाल और संरक्षण में रखे। सीडब्ल्यूसी ने बच्चों के सर्वोत्तम हित में दोनों बहनों को धधकिया स्थित बालगृह बालिका और बालक को बक्सीबांध रोड स्थित बालक बालगृह में अगले आदेश तक आवासीत करने का आदेश जारी करते हुए तीनों बच्चों को बालगृह में भेज दिया है। डीसीपीओ प्रकाश चंद्रा ने बताया कि वैसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं है या पिता बच्चों के साथ नहीं रहते हैं और परिवार के मुखिया की वार्षिक आय 75000 रुपये से कम है, को स्पान्सरशिप स्कीम के तहत 18 साल की आयु तक या तीन साल के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ सीडब्ल्यूसी के अनुसंशा पर समाज कल्याण विभाग की ओर से दिया जाता है।

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