दिनांक-26 नवंबर 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1365
उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 2022 में जिले के सभी 10 प्रखण्डों को गंभीर श्रेणी अन्तर्गत चिन्हित करते हुए सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में राज्य आपदा मोचन निधि से सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल अनुग्राहिक राहत / इनपुट राशि प्रदान करने का प्रावधान है। कृषक परिवारों की अहर्ता के अनुसार उन्हें राशि / इनपुट राशि से लाभान्वित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक, जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुआई नहीं की गई हो परन्तु पारम्पारिक रूपसे पूर्व में ऐसे कृषक जो बुआई का कार्य करते रहे हो। तथा सुखाड़ से प्रभावित कृषक जो जिविकापार्जन हेतु मुख्यत कृषि पर निर्भर है तथा जिन की फसल 33% से अधिक क्षति हुई हो। तथा भूमिहीन कृषक गजदुर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ से प्रभावित हुआ हो ऐसे कृषकों को वर्तमान में पात्र लाभुको को सुखाड़ से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत हेतु 3,500 /- रूपये अनुग्राहित राहत की राशि देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।