Sunday 13 November 2022

दिनांक- 13 नवंबर 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1341

 दिनांक- 13 नवंबर 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1341


इंडोर स्टेडियम दुमका में आज रविवार को माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दुमका द्वारा विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर सह विधिक जागरूकता मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष दुमका, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री अनिल कुमार मिश्रा, उपायुक्त सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका , पुलिस अधीक्षक सह सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजय सिंह, उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।


कार्यक्रम का संबोधन करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद हो सके। कभी-कभी देखा गया है की जानकारी के अभाव में सभी लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। विधिक सेवा प्राधिकार सुदूर क्षेत्र के लोगों तक योजनाओं का लाभ प्रदान कराने में सफल रहा है। कोई व्यक्ति किसी कारणवश प्रशासन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाता है तो इस कार्यक्रम के तहत उनके समस्याओं को संबंधित पदाधिकारी तक पहुंचाया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित कई बातों को आप तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है इसलिए समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को उनके अधिकार से अवगत कराया जाता है। आपके क्षेत्र में आयोजित इस शिविर में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। हम लोगों के समस्याओं का निदान न्यायालय में पहुंचने से पहले भी कर देते है। इसके अलावा जो व्यक्ति न्यायिक जानकारी से अवगत नहीं है उनके लिए विधिक सेवा प्राधिकार के तहत निशुल्क सहायता प्रदान की जाती है।

आप सभी को जागरूक होकर योजनाओं का लाभ लेना होगा हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सके इसके लिए पीएलबी पैनल लॉयर द्वारा जो लाभ हमारे द्वारा प्रदान की जाती है या जो सुविधाएं उपलब्ध कराएं गए है यह सारी सुविधाएं निशुल्क है। कृपया इसे आप स्वयं भी जाने और अन्य लोगों को भी बताएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। लोक अदालत प्राधिकार का एक अंग है। न्यायिक पदाधिकारी सेवा भाव से काम करते हैं।



कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार राजकीय विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया इसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया।  पूर्व में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी और यह देखा जाता था कि ऐसे व्यक्ति जो पहले से जागरूक है जिनके पास जानकारी उपलब्ध है उन्हें कठिनाई नहीं होती थी और ऐसे व्यक्ति जिनके पर पूर्व से जानकारी नहीं है, जो अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में है उनको न केवल न्याय पाने में बल्कि अपने अधिकारों की पूर्ति में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कल्पना की गई और जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन होने के बाद निरंतर इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं सहायता में वृद्धि हुई है। इसका लाभ आम नागरिकों को विशेष रूप से हुआ है। आज जब आप लोग यहां आए हैं इसमें से अधिकतर हमारे स्वयं सहायता समूह के दीदी लोग हैं। यह एक अवसर है आपके आसपास विभागों के स्टाल लगे हैं। इस स्टॉल के माध्यम से आपको आपके अधिकार के बारे में जानकारी मिलेगी। आप इस जानकारी को अपने परिचित लोगों से साझा कर सकते हैं उन्हें जागरुक कर सकते हैं।


इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज दूर दराज से लोग यहां उपस्थित हुए है ताकि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम से हम और भी मजबूत हो सके। यहां से प्राप्त जानकारी आप अपने लोगो से भी साझा करे। महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज मजबूत होता है। पूर्व से देखते आए है दूर के क्षेत्र में यह कार्यक्रम के बारे में जानकारी नही थी। पर इस कार्यक्रम के लगातार आयोजन से लोगो में जागरूकता आई है। इससे आमजन अपना अधिकार ले रहे है। गांव में इस शिविर का आयोजन को रहा है। महिलाओं को उनके अधिकार से अवगत कराने के उद्देश्य से सभी थाना में महिला हेल्पडेस्क लगाया गया है उन थानों में महिला कमेटी भी सुचारू रूप से संचालित है। महिलाओं को सही ढंग से न्याय दिलाने हेतु विभिन्न कानून है आप सभी जागरूक होकर कानून के तहत अपनी समस्याओं से लड़ सकते हैं, दूर कर सकते हैं। पोस्को एक्ट के बारे में स्कूल में कथा गांव में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है उन्हें उनके अधिकार के बारे में बताया जा रहा है। आज के समय में आप किसी भी अधिनियम के बारे में जानकारी लेने हेतु मोबाइल तथा इंटरनेट का भी उपयोग कर सकते हैं महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से मिलने वाले कंपनसेशन के बारे में भी अवगत हो सकते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला थाना जाकर शिकायत दर्ज कर सकते है। जिस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। आप से अपील है कि अपने आसपास हो रहे किसी भी अत्याचार से पुलिस को अवगत कराएं।


इसी क्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजय सिंह ने कहा कि आज का दिन में आपकी भागीदारी से ही कार्यक्रम का सफल आयोजन हो पाया है। हमारा प्रयास है कि पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन कर लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।


उप विकास आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जाती है उससे संबंधित स्टॉल उपलब्ध है। आप प्रत्येक स्टॉल में उपस्थित होकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं जानकारी अवश्य लें। जानकारी के अभाव के कारण आप कई योजनाओं से वंचित न रह जाए इसलिए इस कैंप का आयोजन किया गया। 


कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं से योग्य लाभुकों के बीच परिसंपति का वितरण किया गया।  

कार्यक्रम में जिले के विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तथा उनके अधिकार से अवगत कराया गया। 

कार्यक्रम के उपरांत सभी माननीय अतिथियों द्वारा स्टॉल का निरीक्षण किया गया।

कार्यक्रम में उपरोक्त के अलावा प्राधिकार सचिव विश्वनाथ भगत, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम विजय कुमार यादव, पारा लीगल वॉलंटियर, जिले के वरीय पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। 

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