Sunday, 20 November 2022

दिनांक- 19 नवंबर 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1351

 दिनांक- 19 नवंबर 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1351


श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, द्वारा स्थानीय नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के कार्यान्वयन हेतु निशिकान्त मिश्र, सहायक निदेशक (नियोजन) अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दुमका की अध्यक्षता स्थानीय चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, सचिव एवं सभी सदस्य के साथ-साथ स्थानीय उद्योग भागीदारों के साथ अवर प्रादेशिक नियोजनालय दुमका कार्यालय में बैठक की गयी जिसमें नियोजन नियमावली की विस्तृत जानकारी एवं बारी-बारी से सभी उद्योगपतियों के प्रश्नों पर आवश्यक विस्तृत परिचर्चा की गई ।


उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय लोगों के नियोजन हेतु अधिनियम पारित होने के उपरान्त तय समय सीमा में ऐसे सभी उद्योग जहाँ 10 (दस) से ज्यादा लोग नियोजित/कार्यरत हैं उन्हें अवर प्रादेशिक नियोजनालय में निबंधन कराना अनिवार्य है । इसमें कुल 14 (चौदह) नियोजकों ने भाग लिया ।



No comments:

Post a Comment