Friday 11 March 2016

दुमका, दिनांक 10 मार्च 2016
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 097 

दुमका पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है...

आज सूचना भवन दुमका के प्रांगण से यातायात के नियमों को लेकर एक रथ को रवाना किया गया। रथ को आरक्षी उपाधीक्षक एवं क्षेत्रीय उप निदेषक जनसम्पर्क ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुरक्षित यातायात का प्रचार प्रसार दुमका शहर के विभिन्न चैक चैराहों में किया जा रहा है। इसके द्वारा यह अपील किया गया है कि सड़कों पर प्रतिवर्ष 10 लाख लोग दुनिया में मारे जाते हैं। इनमें से अधिकांष युवा होते हैं। दोपहिया वाहन पर लापरवाही मौत का दूसरा नाम है। हैलमेट मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए है। बिना हेलमेट बाईक चलाना जानलेवा हो सकता है। मस्तिष्क में चोट लगने से लकवा मार सकता है, याददाष्त जा सकती है, मृत्यु हो सकती है। शहर में वाहन की गति धीमी रखें, चैक चैराहों पर सभी ओर देखकर ही धीरे से आगे बढ़ें। बिना लाईसेंस गाड़ी चलाना अपराध है और बिना लाईसेंस गाड़ी चलाने वाले कठोर दंड के भागी बनेंगे। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगायें अन्यथा दंड के भागी बनेंगे। सड़क पर वाहन पार्क करना यातायात को बाधित करने की आपकी मंषा दिखाता है। ऐसा करने वाले दंड के लिए भी तैयार रहें। दुमका के सभी अभिभावकों से यह अपील है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें बिना लाईसेंस वाहन चलाने ना दें। अपील है कि उन्हें नियंत्रण में रखें अन्यथा पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। नषे की हालत में वाहन चलाना अपराध है नषे की हालत में वाहन ना चलायें कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी। यह देखा जाता है कि बाईक चलाने वाले सामान्यतः किसी वाहन के बायीं तरफ से आगे निकलने की कोषिष करते हैं, यह गलत है। दाहिनी तरफ से सावधानी से ओवरटेक करें। शहर के अन्दर ओवरटेक वर्जित है, शहर में ओवरटेक ना करें। बायें या दायें मुड़ने पर संकेत अवष्य दें। अतः यह अपील है कि सुरक्षित यातायात हो, सुरक्षित जीवन हो और शहर की व्यवस्था भी बनी रहे।  

         


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