दुमका, दिनांक 15 मार्च 2016
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 112
सभी अल्ट्रासाउन्ड जाँच केन्द्रों पर छापे मारकर अनैतिक और अवैधानिक रूप से हो रहे लिंग जाँच पर रोक लगाना सुनिष्चित किया जाए। उपायुक्त दुमका राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षात्मक बैठक में यह बात कही। उपायुक्त ने कहा कि बेटी को बचाना पूरे समाज का कर्तव्य है। इसके लिए झारखण्ड के तीन जिले क्रमषः दुमका, पाकुड़ एवं पलामू जहाँ महिला लिंगानुपात बहुत कम है प्राथमिकता के आधार पर मार्च महीने से ही बेटी बचाओ जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को 23 मार्च तक जिले के अन्तर्गत तमाम गर्भवती माताओं की पहचान सुनिष्चित कर उनकी नियमित स्वास्थ्य जाँच सुनिष्चित करने का निदेष दिया। उन्होंने कहा कि ए0एन0सी0 पंजीयन शत प्रतिषत होना सुनिष्चित किया जाए। आर0बी0एस0के0 के तहत यदि कोई चिकित्सक बिना कार्य के वेतन या मानदेय ले रहे हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाय।
उन्होंने कहा कि महिला शिषु भ्रुण हत्या कानून अपराध है तथा गर्भस्थ षिषु के लिंग की जाँच कराना भी कनूनन जुर्म है। जो व्यक्ति इसकी पुख्ता सूचना देगा उसे 10,000 रू0 तथा 20,000 के पुरस्कार का भी प्रावधान है। उपायुक्त ने कहा कि 100 प्रतिषत षिषु जन्म एवं गर्भवती महिला के प्रसव तक पूरी तरह वह हमारी निगरानी में रहे - उसे स्वास्थ्य तथा मानसिक किसी प्रकार की परेषानी ना हो। पंजीकरण के बाद हम जान पायेंगे कि कितनी महिलायें प्रसव तक पहुँची तथा जो नहीं पहुँच पायी उसका क्या कारण है तथा इसे कैसे दूर किया जा सकता है।
बैठक में कालाजार, लेप्रेसी, टी0वी0 आदि बीमारियों की रोकथाम से सम्बन्धित चलाये जा रहे स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई।
बैठक में सिविल सर्जन, विभिन्न प्रखण्डों के चिकित्सा पदाधिकारी तथा अन्य अनेक स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे।
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