Thursday, 4 June 2020

दिनांक- 4 जून 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-460

कंटेन्मेंट जोन से बाहर जिला में ऑटो रिक्शाॅ/टेम्पो/ई-रिक्शाॅ/मैनुअल रिक्शाॅ को भाड़े पर चलाने की अनुमति...

झारखण्ड सरकार के आदेश के अनुसार कंटेन्मेंट जोन के बाहर जिला में ऑटो रिक्शाॅ/टेम्पो/ई-रिक्शाॅ/मैनुअल रिक्शाॅ को भाड़े पर चलाने की अनुमति दी गयी है। इस क्रम में सभी ऑटो रिक्शाॅ/टेम्पो/ई-रिक्शाॅ/मैनुअल रिक्शाॅ ऑपरेटर को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों के साथ इन्हें चलाने की अनुमति होगीः-

◆ ऑटो रिक्शाॅ/टेम्पो व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए। परमिट ही उनका रूट पास माना जायेगा, इन्हें अलग से पास लेने की जरूरत होगी। ई-रिक्शाॅ की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रूट पास उनका पास माना जायेगा एवं परमिट/रूट पास की प्रति ऑटो/ई-रिक्शाॅ सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाना अनिवार्य होगा।

◆ ऑटो रिक्शाॅ/टेम्पो/ई-रिक्शाॅ/मैनुअल रिक्शाॅ की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगा।

◆ ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शाॅ/मैनुअल रिक्शाॅ में चालक के अतिरिक्त निम्नांकित यात्री यात्रा के लिए अनुमान्य होंगे-
      ★ चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता वाले ऑटो रिक्शा में अनुमान्य यात्रियों की संख्या 02 होगी (चालक को छोड़ कर)।

      ★ सात व्यक्तियों तक बैठान क्षमता वाले ऑटो रिक्शाॅ में अनुमान्य यात्रियों की संख्या 04 होगी (चालक को छोड़ कर)।

      ★ ई-रिक्शाॅ में अनुमान्य यात्रियों की संख्या चालक को छोड़कर 02 होगी।

      ★ मैनुअल रिक्शाॅ चालक सिर्फ एक यात्री बैठा सकेंगे।

◆ बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा। यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान यात्रियों/चालकों द्वारा धूम्रपान/पान/गुटखा/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा। यात्रा के दौरान थूकना प्रतिबंधित रहेगा।

◆ ऑटो रिक्शाॅ/टैम्पो/ई-रिक्शाॅ के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करना होगा एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा-

यात्रा की तारीख, यात्री का नाम, यात्री का पूरा पता, कहां से कहां तक यात्रा करना है, यात्री का मोबाईल नंबर।

◆ यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शाॅ का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नंबर तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नंबर निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे काॅन्टैक्टिंग ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप इंस्टाॅल करें एवं उसे ऑन रखें। उपर्युक्त अंकित सारे शर्त ऑटो/टैम्पो/ई-रिक्शाॅ के परमिट/रूट पास के शर्त माने जायेंगे एवं इसका उल्लंघन होने पर मोटरवाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।



कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080,9934414404
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झारखंड टोल फ्री नंबर - 104,181,108
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075




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