Sunday, 7 June 2020

दिनांक- 5 जून 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-463

उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी तालाबंदी (लॉक डाउन) अधिसूचित है। गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं मुख्य सचिव झारखंड से प्राप्त निर्देश के आलोक में लॉक डाउनलोड अवधि में कंटेनमेंट जॉन के बाहर विभिन्न गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक सभी धार्मिक स्थान/पूजा स्थल बंद रहेंगे।


■ रात्रि 9:00 से 5:00 बजे प्रातः के बीच आवश्यक (गतिविधियों को छोड़कर) व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी।

■ सार्वजनिक स्थानों कार्य स्थानों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस कवर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 

■ नागरिकों को एक दूसरे से 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखी चाहिए। 

■ सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक अधिकारी और अन्य बड़ी मंडलियाँ निषिद्ध बानी रहेंगी। 

■ विवाह संबंधी सभाएं सामाजिक दूरी के साथ अधिकतम 50 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। सभी व्यक्ति मास अवश्य पहनेंगे।

■ अंतिम संस्कार संबंधी समारोह में सामाजिक दूरी एवं अधिकतम 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। सभी व्यक्ति मास्क अवश्य पहनेंगे।

■ सार्वजनिक रूप से शराब/धूम्रपान/पान/गुटखा/खैनी/तंबाकू आदि उत्पादों का सेवन निषिद्ध रहेगा।

■ 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग एवं 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं को यथासंभव घर में ही रहने की सलाह दी जाती है।

■ सभी व्यक्तियों को अपने अपने स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने की सलाह दी जाती है।

■ नगर निगम क्षेत्र में मोबाइल,घड़ी,कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उत्पाद जैसे-टीवी,आईटी से संबंधित उत्पाद जैसे कंप्यूटर एवं अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे-रेफ्रिजरेटर,एयर कंडीशनर,एयर कूलर आदि संबंधित सभी प्रकार की दुकानें।

■ निजी कंपनियों के कॉल सेंटर की गतिविधियां ।


दुकानदार संस्थान प्रतिष्ठानों के लिए शर्तें

उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि अनुमति प्रदत संबंधित दुकानदार,संस्थान,प्रतिष्ठानों के संचालक आवश्यक सुरक्षा कीट यथा मास्क,ग्लब्स आदि पहने रहेंगे एवं इस कार्य में लगे स्टाफ को भी सुरक्षा कीट उपलब्ध कराएंगे। यथासंभव स्टाफ मजदूर बाहर के जिलों का नहीं रखकर स्थानीय व्यवस्था के तहत रखा जाए। स्वयं एवं स्टाफ घर वापस जाने पर सैनिटाइज होकर ही परिवार के सदस्यों से मिलेंगे।दुकानों,संस्थान,प्रतिष्ठानों में थर्मल स्कैनर रखा जाए एवं 2- 3 दिनों के अंतराल में स्टाफ,मजदूरों का थर्मल स्कैनिंग करेंगे। किसी प्रकार लक्षण पाए जाने पर जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। दुकानों को नियमित रूप से सेनीटाइज कराया जाए। एक समय में किसी भी परिस्थिति में 5 ग्राहक खड़े नहीं होंगे तथा सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।साथ ही कार्य करने की संपूर्ण गतिविधियों के दौरान भी सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को मास्क पहने एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करने हेतु दुकानदार अपने स्तर से जागरूक करेंगे।उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के प्रबंधन हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

कंटेनमेंट जॉन के बाहर जिला के अंदर ऑटो,रिक्शा,टेम्पो,ई-रिक्शा,सामान्य रिक्शा को भाड़े पर चलाने के लिए निम्न निर्देश दिए गए हैं:-
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◆ ऑटो रिक्शा,टेम्पो व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए।परमिट ही उनका रूट पास माना जाएगा। इन्हें अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी।

◆ ई-रिक्शा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रूट पास उनका पास माना जाएगा एवं परमिट रूट पास की प्रति ऑटो, ई रिक्शा सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाना अनिवार्य होगा।

◆ ऑटो रिक्शा,टेंपो,ई रिक्शा,मैनुअल रिक्शा की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए।बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा।बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगा।

◆ ऑटो रिक्शा,टेंपो,ई रिक्शा सामान्य रिक्शा के चालक को मास्क, फेस कवर इत्यादि पहनना एवं शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे पर यात्रियों को बैठाना अनिवार्य होगा।

◆ वाहन में सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने से पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा।

◆ यात्रा के दौरान यात्रियों,चालक द्वारा धूम्रपान,पान,गुटखा, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।

◆ वाहन चालक एवं यात्री से अनुरोध है कि अपने स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करते हुए इसे ऑनलाइन रखेंगे।

◆ वाहन चलाने के लिए विभागीय एसओपी का अनुपालन करना होगा।

◆ नियमों का उल्लंघन होने पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों प्रतिष्ठान और संस्थानों के विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एवं भारतीय दंड संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगी

कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080,9934414404
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झारखंड टोल फ्री नंबर - 104,181,108
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075

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