Thursday, 11 June 2020

दिनांक- 9 जून 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-474

उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में जेसीबी मशीन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। इस संबंध में पूर्व में भी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं पंचायत स्तरीय कार्यकारी एजेंसियों को निर्देशित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है,कि मनरेगा अंतर्गत की जाने वाली योजनाओं में जेसीबी का प्रयोग किया जा रहा है तो इसे स्पष्ट रूप से मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने जेसीबी धारकों एवं सभी कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में मनरेगा के योजनाओं में जेसीबी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि किसी भी मनरेगा योजनाओं में जेसीबी द्वारा काम कराए पाए जाते हैं तो जेसीबी धारक एवं कार्यकारी एजेंसी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी साथ ही जेसीबी मशीन को जब्त करते हुए वाहन निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

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