Friday, 26 June 2020

दिनांक- 25 जून 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-495

उपायुक्त राजेश्वरी बी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत आवंटित खाद्यान्न से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित प्रवासी मजदूरों/ फंसे हुए प्रवासियों मजदूरों के साथ-साथ प्राथमिकता के आधार पर जरूरतमंद परिवारों की पहचान करते हुए खाद्यान्न वितरित किया जाए जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अच्छादित नहीं है, किंतु पात्रता श्रेणी में आते हैं। इस क्रम में गैर एनएफएसए सुपात्र सदस्य को भी प्रवासी मजदूर की भांति मई एवं जून माह के लिए 5 किलोग्राम चावल प्रति माह की दर से जून में एकमुश्त 10 किलोग्राम चावल प्रति सदस्य मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया। उक्त मद में वितरण हेतु प्रखंडवार खाद्यान्न (चावल) का उपावंटन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा की गई है। जिसका वितरण जन वितरण प्रणाली विक्रेता दुकान के माध्यम से 30 जून तक संपन्न कराना है। 

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्राप्त खाद्यान्न (चावल) एवं दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य के प्रवासियों एवं फंसे हुए प्रवासियों के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित सुपात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को मई एवं जून माह के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की दर से जून माह में एकमुश्त 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति प्रवासी/ प्रति गैर एनएफएसए सुपात्र सदस्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए।


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