Sunday 29 September 2019

दिनांक-29 सितम्बर 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1672
 News of the week

झारखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों के लिए आकर्षक योजनाएं..

उपायुक्त राजेश्वरी बी के आदेशानुसार श्रमशक्ति योजना के तहत पूरे दुमका जिले में भवन एवं अन्य संनिर्माण मजदूरों का निबंधन कैम्प लगाकर किया जा रहा है। इस अभियान को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर 2019 से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक विशेष रूप से श्रमशक्ति अभियान के रूप से चलाए जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। इस अवधि में प्रत्येक प्रखंड एवं शहरी क्षेत्रों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है।  श्रमिकों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निबंधन कराना आवश्यक है। यदि अब तक श्रमिको ने निबंधन नहीं कराया है, तो अपने जिला या प्रखंड के श्रम कार्यालय में उपलब्ध फॉर्म भर कर अपना निबंधन जरूर करा लें। उपायुक्त ने  कहा है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर पंचायत के प्रत्येक गांव में शिविर लगाया जा रहा है। उपायुक्त ने सभी बीडीओ एवं सीओ को निर्देश दिया है कि आप अपने स्तर से भी श्रमिकों को इस योजना से अवगत कराएं।
सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए आकर्षक योजनाएं हैं। मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को 5,000 रु. से लेकर 50,000 रु तक के वार्षिक छात्रवृत्ति का लाभ होगा। चिकित्सा सहायता योजना के तहत 5 से अधिक कार्य दिवसों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर अधिकतम 40 कार्य दिवस हेतु अकुशल श्रेणी को देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान मिलेगा। चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत लाभुकों को गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर ढाई लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति है। निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजनान्तर्गत सेफ्टी किट क्रय हेतु 1000 रु राशि भुगतान का प्रावधान है। श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत सभी ट्रेड के औजार किट क्रय हेतु 2500 रु. राशि भुगतान का प्रावधान है। साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की महिला लाभुकों तथा पुरुष लाभुकों को साइकिल क्रय हेतु 3500 रु. राशि भुगतान का प्रावधान है। विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 5 वर्षों तक लगातार सदस्य रहने पर दो संतानों के विवाह एवं महिला सदस्य के विवाह हेतु ₹30000 राशि के सहायता का प्रावधान है। झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजनान्तर्गत एक लाख/दो लाख/तीन लाख/पांच लाख के भुगतान का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना से 18 से 59 वर्ष के लाभुक का एलआईसी के माध्यम से अच्छादन का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 18 से 50 वर्ष के लाभुक का एलआईसी के माध्यम से अच्छादन का प्रावधान है। अंत्येष्टि सहायता योजना में लाभुक की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु आश्रित को 10000 रु.राशि का भुगतान किया जाएगा। पेंशन योजना के तहत 3 वर्षों तक लगातार अंशदान करने एवं 60 वर्षों की आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम 1000 रु राशि प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिलेगा। पारिवारिक पेंशन योजना के तहत पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उनके पति/पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹500 प्रतिमाह पेंशन का भुगतान मिलेगा। अनाथ पेंशन योजना के तहत लाभुक के मृत्यु होने पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मध्य पारिवारिक पेंशन के दर से देय राशि समान रूप से वितरित होगा।

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