Wednesday 17 January 2018

दुमका 17 जनवरी 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 024 
सहायक दण्डाधिकारी सह सहायक समाहर्ता विशाल सागर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए सहायक दण्डाधिकारी विशाल सागर ने कहा कि कानून मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेश दिया गया है कि लोगो को उनके अधिकार एवं कानून की जानकारी आदि दी जाय। उन्होंने कहा कि प्राप्त निदेश के आलोक में कैम्प लगाकर लोगो को उनके अधिकार, कानून की जरुरी जानकारी दी जायेगी। 30 जनवरी को शिकारीपाड़ा प्रखण्ड में पहला कैम्प लगाया जायेगा। इस कैम्प के माध्यम से स्थानीय लोगो को कानूनी जानकारी दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि कानूनी जानकारी जन-जन तक पहुंचाने में पारालीगल वोलेंटियर का योगदान महत्वपूर्ण है। इस कार्य में उनकी भी भूमिका सुनिश्चित की जायेगी। स्थानीय पारालीगल वोलेंटियर को सक्रिय रुप से कार्य करने की जरुरत है। सरकार के नियम कानून को जन-जन तक पहुंचाया जायेगा।
उन्होंने कहा कि पहाड़िया जनजातीय पर सरकार का विशेष रुप से ध्यान है। सरकार की योजना को उन तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण तत्परता है। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को निदेश दिया कि कैम्प के दिन अपने-अपने विभाग के स्टाॅल अवश्य लगाये। हेल्थ चेकअप के लिए विशेष रुप से स्टाॅल लगाया जाय ताकि पहाड़िया समुदाय के लोगो का हेल्थ चेकअप किया जाय सके।
उन्होंने कहा कि कई बार बैंक अकाउंट गलत लिखे जाने के वजह से लोगो को सरकार की योजनाओं का लाभ नही मिल पाता है। इसके लिए कैम्प लगाकर उनके बैंक अकाउंट का पुनरीक्षण किया जाय।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव निशांत कुमार ने कहा कि यह कैम्प वृहद स्तर पर किया जायेगा। लोगो को इस कैम्प के माध्यम से कानूनी जानकारी, उनके अधिकार आदि की जानकारी दी जायेगी।
इसके अन्तर्गत तीन लक्षित ग्रुप चिन्हित किया गया है। पहाड़िया/जनजाती, गिट्टी/पत्थर तोड़ने वाले श्रमिको एवं ग्रामीण प्रत्येक ग्रुप के लिय अलग-अलग टीम का गठन किया गया है जो आवंटित ग्रुप के लोगों को उनके अधिकार के बारे में अवगत करायेगा तथा यह सुनिश्चित करेंगे की योग्य लाभुको को सरकार की योजनओं का लाभ मिल रहा है। 
इस अवसर पर सहायक दण्डाधिकारी विशाल सागर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव निशांत कुमार के साथ जिलास्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।


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