दुमका 08 जनवरी 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 008
जिला परिवहन पदाधिकारी डाॅ0 सुदेष कुमार ने सभी वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों को निदेष दिया है कि अपने मोटर वाहनों में Crash Guard/Bull Bar का प्रयोग ना करें। उन्होंने कहा कि मोटर वाहनों में Crash Guard/Bull Bar वाहन स्वामियों एवं पैदल चलनेवालों के लिए गंभीर असुरक्षा का मामला है। इसकी वजह से कई बार लोगों को गंभीर चोट लग जाती है।
मोटर वाहनों में Crash Guard/Bull Bar का लगाया जाना, मोटर अधिनियम, 1988 की धारा 52 का उल्लंघन है तथा इसके लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190 एवं 191 के तहत दण्ड का प्रावधान है। उन्होंने सभी वाहन स्वामियों को निदेष दिया है कि आपके मोटर वाहनों में लगाए गए Crash Guard/Bull Bar को अविलम्ब हटाना सुनिष्चित करें। इसका अनुपालन नहीं करने वाले वाहन स्वामियों पर उक्त धारा के तहत 1000/- एवं 500/- रु0 क्रमषः दण्ड राषि तथा सजा हेतु दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन में ट्रिपल राईर्डिंग करना पूर्णतः वर्जित है। उन्होंने निदेष दिया है कि दो पहिया वाहन चलाते समय चालक एवं पीछे बैठे व्यक्ति/यात्री दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। साथ ही वाहन चलाते समय चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना अत्यावष्यक है। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट के पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
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