दिनांक-11 सितम्बर 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1480
ग्रामीणों को दी गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानकारी
सूचना जनसंपर्क विभाग दुमका द्वारा चलंत लाईट एण्ड साउंड एलईडी वाहन के माध्यम से जनहित से जुड़ी योजनाओं का आज प्रखंड मसलिया पंचायत सपचला गांव सपचला में प्रचार प्रसार किया गया। ग्रामीणों के बीच नाटक प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बतलाया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में हर वर्ष एक नवीनीकरण एक वर्ष के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर है। किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख देय होंगे।
प्रीमियम का भुगतान प्रीमियम राशि खाताधारी के बचत बैंक से सुविधा के अनुसार एक किस्त में काट ली जाएगी। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एआईसी) के माध्यम से प्रशासित की जाएगी तथा अन्य जीवन बीमा कंपनियां आवश्यक मंजूरी के बाद बैंकों को संलग्न कर सामान शर्तों पर उत्पाद प्रदान कर सकती है। सहभागी बैंक इस तरह की अन्य किसी भी जीवन बीमा कंपनी को संलग्न कर अपने ग्राहकों के लिए यह योजना लागू कर सकती है। सहभागी बैंकों के बचत बैंक खाता धारक जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु के बीच होगी वह सदस्यता के पात्र है। यदि किसी व्यक्ति के एक य विभिन्न बैंकों में कई बचत खाते हो तो ऐसे मामलों में वह व्यक्ति केवल एक बचत खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।
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