दिनांक- 10 जून 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-603
10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक...
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राजेश्वरी बी द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) के निर्देश के आलोक में मॉनसून में बालू के खनन पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक जिलान्तर्गत सभी बालू घाट पर बालू उठाव पर रोक लगाई गई है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्णतः रोक लगाते हुए सतत निगरानी रखेंगे। साथ ही नदी तल से बालू का उठाव होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042, 9508250080, 9934414404
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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