Sunday, 12 July 2020

दिनांक- 11 जुलाई 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-552

समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) के आदेश पर दुमका सहित पूरे झारखंड में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन और उठाव पर रोक लगाई गई है। बरसात में बालू खनन से पर्यारवरण को होने वाले नुकसान के मद्देनजर एनजीटी ने रोक लगाई है। इस दौरान अगर बालू खनन या उठाव करते पकड़े गए तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अवैध खनन के रोकथाम के क्रम में वाहनों की जब्ती, जुर्माना एवं एफआईआर जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। कई क्षेत्रों में गाड़ी पकड़ा गया है। जिसपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दुमका जिले में पिछले वर्ष 36 मामले दर्ज हुए थे। अवैध रूप से बालू, पत्थर, कोयला खनन एवं अवैध परिवहन के लिए। इस वर्ष खनन विभाग द्वारा अबतक 17 मामले दर्ज किए गए हैं। अंचल अधिकारियों के नेतृत्व में सभी मामले दर्ज किया जा है। ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिये जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त ने आमजनों से अपील की है कि किसी प्रकार की शिकायत मिलती है जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम के नम्बर पर अवश्य सूचित करें। जिला प्रशासन के इस कार्य में आप भी आगे बढ़कर सहयोग करें।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अम्बर लकड़ा, अपर समाहर्त्ता सुनील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो, अंचल अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।

.कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
--------------------------------------------------
जिला कंट्रोल रूम - 9508250080,9934414404
--------------------------------------------------
झारखंड टोल फ्री नंबर - 104,181,108
--------------------------------------------------
राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075


No comments:

Post a Comment