Friday, 3 July 2020

दिनांक- 3 जुलाई 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-524

अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, भारत सरकार के आदेश एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में पूर्व से लागु निषेधाज्ञा को निम्नांकित शर्तों के अधीन दिनांक 31 जुलाई 2020 तक विस्तारित की जाती है। 

रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति को अपवाद स्थिति को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी।

65 वर्ष के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष तक के बच्चों को अपरिहार्य कारण को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी।

===========================
कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
--------------------------------------------------
जिला कंट्रोल रूम - 9508250080,9934414404
--------------------------------------------------
झारखंड टोल फ्री नंबर - 104,181,108
--------------------------------------------------
राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075

No comments:

Post a Comment