दिनांक- 2 जुलाई 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-518
प्रातः 7:00 से 11:00 बजे पूर्वाहन तक एवं संध्या 6:00 से 8:00 बजे रात्रि तक बफर जोन में खुलेंगी दुकानें...
दुकानों को सामाजिक दूरी के नियमों के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी...
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि बफर जोन में भी लोगों के आवागमन में कई प्रकार के प्रतिबंध रहेंगे। दो पहिया वाहन पर एक यात्री तथा चार पहिया वाहन पर दो यात्री (चालक के अतिरिक्त) यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकान प्रातः 7:00 से 11:00 बजे पूर्वाहन तक एवं संध्या 6:00 से 8:00 बजे रात्रि तक खोलने की अनुमति दी जाएगी।इस दौरान दुकानदारों को सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है,कोविड-19 का संक्रमण ऐसे व्यक्तियों में अधिक होता है। इसे ध्यान में रखते हुए बफर जोन अंतर्गत 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 55 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति सहित मधुमेह,उच्च/निम्न रक्तचाप आदि रोग से पीड़ित व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें।
उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन अंतर्गत निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना आवश्यक है।गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है।कंटेनमेंट जोन में निवास करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से इस एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें।इस संबंध में उन्होंने जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को भी कई आवश्यक निर्देश दिए हैं।
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