Saturday 18 July 2020

दिनांक- 17 जुलाई 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-575

क्रशर उद्योगों का किया जायेगा औचक निरीक्षण...

दुमका जिला अंतर्गत संचालित क्रशर उद्योगों के तहत कार्यरत मजदूरों में कोविड-19 के संभाव्य संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए उक्त क्रशर उद्योगों का औचक निरीक्षण किया जायेगा। क्रशर मालिकों द्वारा कार्यस्थल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों यथा शारीरिक दूरी मास्क एवं ग्लब्स का उपयोग सैनिटाइजर का प्रयोग आदि का अक्षरशः एवं सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसका निरीक्षण कर जांच/भौतिक सत्यापन किया जायेगा,उक्त बातें उप विकास आयुक्त डॉ संजय सिंह ने कही।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि क्रशर उद्योगों को कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जांच हेतु जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल में अनुमंडल पदाधिकारी दुमका (अध्यक्ष),जिला खनन पदाधिकारी दुमका (सदस्य) श्रम अधीक्षक दुमका (सदस्य) संबंधित अंचल अधिकारी दुमका जिला (सदस्य) होंगे।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि जांच के क्रम में यदि यह पाया जाता है कि क्रशर मालिकों के द्वारा कोरोना के संभाव्य संक्रमण से बचाने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः एवं सख्ती से अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उक्त क्रेशर मालिकों के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी दुमका द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं द झारखंड स्टेट एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) रेगुलेशन 2020 के साथ-साथ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई हेतु अपर समाहर्ता दुमका को प्रस्ताव समर्पित करेंगे ताकि नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

उप विकास आयुक्त डॉ संजय सिंह ने कहा कि दुमका जिला अंतर्गत लगभग 142 लघु खनिज पत्थर आधारित क्रशर उद्योग संचालित है एवं प्रति क्रशर उद्योग अंतर्गत लगभग 20 से 30 मजदूर मजदूर कार्यरत हैं। इस प्रकार दुमका जिला अंतर्गत लघु खनिज पत्थर आधारित क्रशर उद्योग के तहत औसतन 3 से 4 हज़ार मजदूर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सहित दुमका जिला में भी कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला प्रशासन का दायित्व है कि इस परिस्थिति में इन मजदूरों को संक्रमित होने से बचाया जाए जिसे ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय लिए गए हैं।

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