दिनांक- 9 जुलाई 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-545
उपायुक्त राजेश्वरी बी के निर्देशानुसार विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के रोकथाम के उद्देश्य से गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश से कोरोना महामारी से बचाव हेतु तालाबंदी की अवधि 31.07.2020 तक विस्तारित किया गया है। मुख्य सचिव के आदेशानुसार स्टेट डिरेक्टवेस (State Directves) के कंडिका (ll) एवं (IV) में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार तालाबंदी की अवधि तक दुमका जिला के सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक/ राजनैतिक/ खेलकूद/मनोरंजन/ शैक्षणिक सांस्कृतिक/ धार्मिक/ मेला इत्यादि का बड़े पैमाने पर आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल एंड सिमिलर प्लेसिस के साथ-साथ होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट एवं अन्य हॉस्पिटैलिटी सर्विस को बंद रखने का निदेश दिया गया है। उक्त निदेशों का पालन नहीं करने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।
कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080,9934414404
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झारखंड टोल फ्री नंबर - 104,181,108
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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