दिनांक- 10 दिसंबर 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1443
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के दौरान उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार,दुमका ने कहा कि जिले में कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनो/ आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से 50,000/- के दर से मुआवजा भुगतान करने का आदेश प्राप्त है। साथ ही उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के आलोक में जिले को विभाग से कुल 2350,000/- रूपये मात्र का आवंटन भी प्राप्त है।
बैठक में उपस्थित सभी सदस्य के सम्यक विचारोपरान्त जिले में अब तक कोविड-19 के कारण भूत कुल 47 व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को अनुदान सहायता देने की सहमति प्रदान की गई। उपायुक्त द्वारा सभी संबंधितों को निदेश दिया गया कि कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा दिए दिशा-निर्देश एवं गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से प्रति मृतक के लिए 50,000/- रूपये निर्धारित करने संबंधी निर्गत मद एवं मापदण्ड का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त द्वारा जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को निदेश दिया गया की इस सूचना को अखवारों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए,ताकि इस संदर्भ में प्रभावित व्यक्ति जो वंचित है अंचलो में आवेदन दे सकें।
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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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