दिनांक- 5 अगस्त 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0926
राज्य सरकार,राज्य में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित एवं वचनबद्ध है।इसे ध्यान में रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवा,जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, आईटीआई,पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हों,को एक वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से नई योजना "मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराया जायेगा।
समाहरणालय परिसर से उपायुक्त,उप विकास आयुक्त,जिला योजना पदाधिकारी, सहायक निदेशक (नियोजन),प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुमका द्वारा हरी झंडी दिखाकर "मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना" के जागरूकता रथ को रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि जागरूकता रथ के माध्यम से जिले के विभिन्न पंचायत गांव,टोला में ग्रामीणों को ध्वनि विस्तारक यंत्र पोस्टर,पैम्फलेट के माध्यम से "मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना" के बारे में जानकारी दी जाएगी,उन्हें जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के शत प्रतिशत योग्य लोगों को "मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना" से ससमय आच्छादित करने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार कराया जायेगा।
■ आवेदक की पात्रता...
● आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात आवेदक ना तो सार्वजनिक/निजी क्षेत्र जुड़े हों और न ही स्वरोजगार से जुड़े हों)
● आवेदक झारखंड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए
● योजना हेतु चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्ताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए
● इस योजना का लाभ हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण ना हो
● झारखंड राज्य का निवासी/अधिवास(डोमिसाइल) हो
● स्वयं का वैद्य बैंक खाता/आधार कार्ड हो
● वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त ना हो,जिसकी वजह से 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो
● नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी)
उपर्युक्त अहर्ता धारी आवेदक के लिए 5000 रुपये प्रति वर्ष 1 वर्ष के लिए (विधवा परित्यक्ता आदिम जनजाति दिव्यांगों के लिए राशि 50% अतिरिक्त होगी)
आवेदक ने किस विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसी विभाग में ही शपथ पत्र के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन करेंगे
आवेदन प्रपत्र अवर प्रादेशिक नियोजनालय दुमका के सूचना पट्ट एनआईसी दुमका एवं www.rojgar.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।
आवेदनों की जांच के लिए कमिटी का भी गठन किया गया है।जिले के उपायुक्त कमिटी के अध्यक्ष होंगे,उप विकास आयुक्त सदस्य,जिला नियोजन पदाधिकारी सदस्य सचिव,जिला कौशल पदाधिकारी सदस्य तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे।नियोजनालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी चयनित आवेदकों को अनुमान्य राशि का भुगतान नियमानुसार कोषागार के माध्यम से उनके बैंक खाते में करेंगे।
निबंधन वरीयता में एक ही तिथि को निबंधित आवेदकों के चयन में समस्या आने पर निम्न प्रकार से चयन किया जाएगा...
√ जिस उम्मीदवार की उम्र ज्यादा होगी उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा
√ यदि एक ही जन्म तिथि के कई उम्मीदवार हों तो वैसी स्थिति में वांछनीय योग्यता पहले प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी
√ जिला जांच समिति आवश्यकतानुसार आवेदक के मूल अभिलेखों का भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।
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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404
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