Saturday 10 October 2015

दुमका, दिनांक 10 अक्टूबर 2015  प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 382 

ग्रामीण विकास ही राज्य के विकास की मुख्य धुरी है...
- श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, ग्रामीण विकास मंत्री, झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा ने विभागीय प्रधान सचिव श्री एन0एन0 सिन्हा तथा राज्य सरकार के आलाधिकारियों के साथ दुमका में संताल परगना प्रमंडल के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में मनरेगा, इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन, समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री एवं विधाय विकास योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना, झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली, सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि की समीक्षा की गई। साथ ही प्रखंड भवन एवं प्रखंड कार्यालयों के कर्मियों तथा उपलब्ध संसाधन एवं दायित्वों के साथ ग्राम पंचायत भवन, प्रज्ञा केन्द्र, वी-सेट एवं झारनेट की कार्य स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा सीपी ग्राम एवं जन संवाद, आॅडिट आपत्ती, विधान सभा के लम्बित आश्वासन एवं झारखण्ड उच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों में लम्बित वादों की भी समीक्षा की गई। 
समीक्षा के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि संताल परगना प्रमंडल में मनरेगा के कार्यों में और सुधार की आवश्यकता है। श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा ने कहा कि मानव दिवस सृजन के निर्धारित लक्ष्य के 71 प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है किन्तु वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध 49 प्रतिशत ही प्राप्ति हो सकी है। मंत्री ग्रामीण विकास ने बिना विलम्ब किये जिला एवं प्रखंड स्तर पर योजनाओं को तुरत स्वीकृत करते हुए तत्काल कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। देवघर के सोनाराय ठाढ़ी प्रखंड, पाकुड़ के पाकुडि़या एवं लिट्टीपाड़ा प्रखंड एवं गोड्डा के सुन्दरपहाड़ी प्रखंड के वी0डी0ओ0 को कार्य में अपेक्षित प्रगति ना होने पर नाराजगी प्रगट करते हुए कड़ी चेतावनी दी गई। वहीं दुमका जिला के रानेश्वर प्रखंड के वी0डी0ओ0 श्री कौशल कुमार को बेहतर कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया। साहेबगंज जिला के मंदरो और बोरियो प्रखंड के वी0डी0ओ0 को भी बेहतर कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय लिया गया है।  
प्रधान सचिव श्री एन0एन0 सिन्हा ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को तत्परता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध कार्य ना किये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधान सचिव श्री एन0एन0 सिन्हा ने कहा कि उप विकास आयुक्त पूरे ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रगति की निरंतर समीक्षा करने का निदेश दिया। सभी उपायुक्त भी लगातार पर्यवेक्षण करेंगे। प्रधान सचिव ने कहा कि अपेक्षित व्यय एवं मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को समय सीमा के अन्दर हासिल करें। पिछले वर्षों की स्वीकृत योजनाएँ जो शुरू नहीं की जा सकी है। उसकी उपयोगिता पर ग्राम सभा का मन्तव्य प्राप्त करते हुए कार्रवाई करें। 15 अक्टूबर से पहले इस वित्तीय वर्ष की सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करें। सभी योजनाओं पर कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा हो। 
मसलिया प्रखंड में प्रखंड समन्वय समिति के लम्बित गठन एवं शिकारीपाड़ा प्रखंड के प्रखंड समन्यव समिति की नियमित बैठक का भी निदेश दिया गया। प्रधान सचिव ने प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड समन्वय समिति के गठन एवं प्रत्येक सप्ताह मनरेगा कर्मियों के साथ बैठक करने का भी निदेश दिया। प्रखंड स्तर पर एम0आई0एस0 को अपडेट करने का भी निदेश दिया। प्रधान सचिव ने प्रत्येक जिला को 20 अक्टूबर तक आॅडिट रिर्पोट राज्य मुख्यालय को भेजने का निदेश दिया। 
ग्रामीण विकास मंत्री ने इन्दिरा आवास की समीक्षा करते हुए यह निदेश दिया गया कि विधवा, अविवाहित एवं एकल पुरूष/स्त्री के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में लाभुक पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम पर इन्दिरा आवास का आवंटन किया जाना चाहिए। प्रधान सचिव ने कहा कि इन्दिरा आवास योजनाओं के मामले में एम0आई0एस0 नहीं होने के कारण भरत सरकार से आवंटन प्राप्त नहीं हो पाता है। उप विकास आयुक्त इसकी जवाबदेही लें और एम0आई0एस0 सुनिश्चित करायें।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के तहत प्रशिक्षण एवं बैंक क्रेडिट लिंकेज को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। जलछाजन ममलों में माईक्रो वाटर सेड समिति को सोसाईटी के तहत निबंधित कराने तथा बेहतर स्थल चयन एवं उसकी उपयोगिता का बेहतर प्रबंधन किये जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रत्येक जिला एवं प्रखंड कार्यालय अपनी अपनी सुविधा के अनुसार शिविर लगायें दुमका देवघर पाकुड़ और साहेबगंज को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जुड़ने वाले बी0पी0एल0 लाभुकों की संख्या तुरत उपलब्ध कराने का निदेश दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एवं जनधन योजना से अधीक से अधीक लोगों को जाड़ने की जरूरत है। मनरेगा के सक्रिय मजदूर स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लाभुकों को अधिक से अधिक जोड़ने पर बल दिया गया है। 
झारखण्ड राज्य सेवा गारंटी नियमावली के तहत जाति, आवासीय एवं आयकर प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु  क्षेत्रीय कर्मचारियों के अनुशंसा के साथ प्राप्त आवेदनों पर 15 दिन तथा सीधे आवेदन प्राप्त होने पर 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रथम अपील अनुमंडल पदाधिकारी तथा द्वितीय अपील उपायुक्त के पास की जा सकती है। जिसके निष्पादन की समय सीमा 15-15 दिन रखी गई है। इसी प्रकार अन्य सेवाओं के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। सभी पदाधिकारी समय सीमा के अन्तर्गत ही कार्य करंे।
बैठक में झारखण्ड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा ने विभागीय प्रधान सचिव श्री एन0एन0 सिन्हा, मनरेगा आयुक्त श्री परितोष ठाकुर तथा राज्य सरकार के आलाधिकारियों के अलावा दुमका के उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा एवं देवघर के उपायुक्त श्री अरवा राजकमल, संताल परगना प्रमंडल सभी जिलों के उपविकास आयुक्त, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिलों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।







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