दुमका, दिनांक 19 अक्टूबर 2015 प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 407
राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड रांची द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की घोषणा की गई है। तथा विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया दिनांक 23/10/2015 से की जानी है। नामांकन अनुमंडल कार्यालय, दुमका, अपर समाहत्र्ता कार्यालय, दुमका एवं सभी प्रखंड कार्यालय में होना है। इस बात की प्रबल आषंका है कि आसन्न पंचायत चुनाव में नामांकन के समय एक उम्मीदवार के समर्थक के साथ अन्य उम्मीदवार के समर्थक आपस मंे झगड़ सकते हैं तथा विधि व्यवस्था भंग कर आदर्ष आचार संहिता का उल्लंघन कर सकते हैं।
यह भी प्रतीत होता है कि यदि इस अवसर पर निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो भयमुक्त वातावरण एवं शांतिपूर्ण रुप से नामांकन होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है तथा शांतिभंग की प्रबल संभावना बनी रहेगी।
इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका श्री सुधीर कुमार ने दिनांक 23/10/2015 से नामांकन प्रक्रिया समाप्ति होने तक द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नांकित शर्तों के साथ निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।
इस धारा के अन्तर्गत!
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर के अन्दर एकत्रित नहीं होंगे न ही नाजायज मजमा नहीं लगायेंगे।
2. नामांकन के समय अभ्यर्थी अपने साथ अधिकतम दो व्यक्तियों को निर्वाची कार्यालय में लायेंगे।
3. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला, गड़ासा, तीरकमान तथा किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थों को लेकर नहीं चलेंगे।
4. कोई भी व्यक्ति द्वाारा किसी अभ्यर्थी को नामांकन दाखिल करने हेतु व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
5. कोई भी अभ्यथी अथवा उनके समर्थक कोई उत्तेजक अथवा साम्प्रदायिक नारों का प्रयोग नहीं करेंगे।
6. किसी प्रकार की सभा आयोजन हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवष्यक होगा।
7. लाॅउडीस्पीकर का प्रयोग हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा।
यह निषेधाज्ञा निर्वाचन में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/पुलिस कर्मी पर लागू नहीं होगा।
No comments:
Post a Comment