दुमका, दिनांक 19 अक्टूबर 2015 प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 403
राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड रांची द्वारा दुमका जिलान्तर्गत तीन चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की घोषणा की गई है। मतदान की तिथि दिनांक 22/11/2015, 28/11/2015 एवं 05/12/2015 को निर्धारित की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका श्री सुधीर कुमार ने सम्पूर्ण दुमका अमंडल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 19/10/2015 से चूनाव प्रक्रिया समाप्ति होने तक द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नांकित शर्तों के साथ निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।
इस धारा के अन्तर्गत!
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार यथा, लाठी, भाला, गड़ासा, तीर कमान, किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर नाजायज मजमा नहीं लगायेंगे तथा इन हथियारों के साथ जनप्रदर्षन नहीं करेंगे।
2. चुनाव जुलूस या चुनाव सभा का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड रांची द्वारा निर्गत अनुदेष के आलोक में किया जा सकेगा तथा इसकी पूर्व सूचना सक्षम पदाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी को निष्चित रूप से देनी होगी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के वगैर नहीं किया जा सकेगा।
3. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के परिसर के 100 मीटर के अंदर नजायज मजमा लगाना तथा मतदान केन्द्र परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना, उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा।
4. कोई भी व्यक्ति मतदान पदाधिकारी एवं मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाने, मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
5. तीन से अधिक वाहनों का काफिला का आवागमन वर्जित रहेगा।
यह निषेधाज्ञा निर्वाचन तथा मतदान कार्य में नियुक्त/प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शवयात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों, विद्यालय/महाविद्यालय में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं वर्तमान में आयोजित दुर्गा पूजा एवं मुहर्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
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