Saturday, 17 February 2018

दुमका 18 फरवरी 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 084

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी विद्या भूषण ने सभी पेट्रोल पंप के प्रबंधकों को यह निर्देश दिया है कि बगैर हेलमेट के किसी मोटरसाइकिल वाहन चालक को पेट्रोल ना दें। साथ ही उन्हें हेलमेट पहनने के लिए  प्रोत्साहित करें।
जिला परिवहन पदाधिकारी दुमका ने कहा कि  सड़क दुर्घटना में हेलमेट ना पहनने की वजह से लोगों का ज्यादा  नुकसान होता है। साथ ही कई बार वे अपनी जान गंवा बैठते है। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक होने की जरूरत है। लोगों को अपनी अहमियत समझनी होगाी।
उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल पंप वाले बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वाले को पेट्रोल नहीं देंगे तो निश्चित रुप से इस तरह की दुर्घटना में होने वाले नुकसान  में कमी आएगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि हेलमेट सिर्फ किसी के डर से ना पहनें। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है इस बात को समझकर दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें।

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