Wednesday 12 December 2018

दुमका 12 दिसम्बर 2018
 प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 1163
 सार्वजनिक या निजी प्रतिष्ठानों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करने पर पूरी तरह रोक...

उल्लंघन करने पर की जायेगी कठोर कार्रवाई...

  राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड के दिए गए निर्देशों के आलोक में निर्वाचन लड़ रहे किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी सार्वजनिक या निजी भवन ,दीवार , चाहरदीवारी, खम्भों,
साइनबोर्ड, दिशा सूचकों, अन्तर्भेदी सड़कों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, मील के पत्थरों, रेलवे क्रासिंग सूचक पटों,रेलवे प्लेटफार्म पर नाम पट्टिकाओं या सर्वसाधारण की सुविधा हेतु प्रदर्शित किसी भी सूचनापट्ट पर मालिक की सहमति लेकर भी उस पर झंडा अथवा बैनर टांगने के साथ-साथ पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने या चुनाव चिह्न पेंट कराने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
इस आदेश की अवहेलना करने पर अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों पर विरुपण विरोध अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी।

No comments:

Post a Comment