दिनांक- 7 अगस्त 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-943
प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा द्वारा न्यू कुम्हारपाड़ा मोहल्ले में कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले छात्रों के कार्यक्रम को बंद कराया गया।
पूर्वाह्न में यह सूचना प्राप्त हुआ कि कोविड-19 के निदेशो का उल्लंघन कर दुमका शहर के न्यू कुम्हारपाड़ा मोहल्ले में एस0के0 वाटिका परिसर में 18 वर्ष से कम उम्र के लगभग 70 छात्रा/छात्राओं का एक कार्यक्रम किया जा रहा है। टाउन थाना के पुलिस बल के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुमका सदर द्वारा स्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया।
वहॉ पर लगभग 70 से अधिक लड़के और लड़कियाँ बिना मास्क लगाये मौजूद थी। जब उनलोगों से पुछा गया तो यह बताया गया कि वे लोग 10, 11, 12 या 12 पास छात्रा/छात्राएं है और यहॉ पर कॉउनसेलिंग के लिए बुलाया गया है। उन सभी के द्वारा यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि किस संस्था द्वारा कॉउनसेलिंग किया जा रहा है। एक छात्र (मैट्रिक उत्तीर्ण) द्वारा बताया गया कि 100.00 (एक सौ) रूपया का फॉर्म भराया गया है और आज कॉउनसेलिंग का तारीख है। स्वीकृति का मूल प्रति भी दिया गया। जिसपर किसी भी संस्था का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं था। इसी प्रकार एक अन्य द्वारा भी फॉर्म दिखाया गया। फॉर्म की मूल प्रति कॉउनसेलिंग करने वाले रमन कुमार, पिता- कारू मड़ैया, ग्राम- भालजोर, थाना-बौसी, जिला- बॉका (बिहार) और उपेन्द्र कुमार दास, पिता- उदेशवर दास, पता- लकड़बॉक, थाना- हॅसडीहा, जिला-दुमका से मांगा गया। मूल फार्म (संलग्न) में भी किसी भी संस्था का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, रजिस्ट्रेषन नम्बर अंकित नहीं है। जिस स्थान पर इतने सारे छात्रा/छात्राओं का कॉउनसेलिंग करने का कार्यक्रम था, वहॉ पर संस्थान का एक भी वैंनर पोस्टर लगा हुआ नहीं था।
इस संबंध में छात्रा/छात्राओं को कॉउनसेलिंग करने वाले रमन कुमार और उपेन्द्र कुमार दास से जब पुछा गया तो उनके द्वारा स्पष्ट जबाव नहीं दिया गया और न ही आज के कॉउनसेलिंग से संबंधित कोई दस्तावेज दिखाया गया। इन दोनों के द्वारा जिला नियोजन कार्यालय दुमका और जिला कौशल कार्यालय, दुमका को भी सूचना नहीं दिया गया है। जब इन दोनों से कॉउनसेलिंग आयोजित करने से संबंधित प्रशासन की अनुमति पत्रा मांगा गया तो इनके द्वारा यह बताया गया कि इसके लिए जिला प्रशासन से न तो किसी प्रकार की अनुमति ली गई है और न ही किसी प्रकार की सूचना जिला प्रशासन को दी गयी है। जबकि उपायुक्त का स्पष्ट निदेष है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रा/छात्राऐं जिनके द्वारा कोविड-19 का पहला डोज ले लिया गया है, कोचिंग संस्थान या अन्य प्रशिक्षण संस्थान में ऑफलाईन भाग ले सकते है। चूंकि कॉउनसेलिंग के लिए आये सभी अधिकांश छात्रा/छात्राओं की उम्र 18 वर्ष से कम है, अतः इन दोनों द्वारा कोविड-19 के तहत दिये गये निदेशों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है।
इस संबंध में टाउन थाना पुलिस बल द्वारा रमन कुमार और उपेन्द्र कुमार दास को पुछताछ के लिए टाउन थाना लाया गया है और इन दोनों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है।
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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042, 9508250080, 9934414404
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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