दुमका 01 दिसम्बर 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 1112
राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त दुमका मुकेश कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2018 के दौरान सम्पत्ति के विरुपण की रोक-धाम के लिए संबंधित अधिकारी को निदेष दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के समय अभ्यार्थी एवं उनके समर्थक सार्वजानिक एवं निजी भवनों की दीवारों पर चुनाव पोस्टर साटकर, नारे लिखकर, चुनाव चिन्ह् पेंट कर अथवा अन्य तरीकों से उसे विरुपित कर देते हैं, जिससे न केवल उक्त संरचना गंदी होती है बल्कि पूरे क्षेत्र की संुदरता विरुपित प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए निरुपित आदर्ष आचार संहिता में भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी सार्वजनिक या निजी भवन पर मालिक की सहमति प्राप्त कर भी, उस पर झंडा, अपना बैनर टांगने, पोस्टर चिपकाने अथवा नारे लिखने या चुनाव चिन्ह् पेंट करने आदि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाए कि किसी भी निजी अथवा सरकार के उपक्रमों के भवन, दीवार तथा चाहरदीवारी या खम्भों पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थकों द्वारा किसी तरह का पोस्टर, सूचना नहीं चिपकाया जाएगा, किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाएगा, किसी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन दलगत आधार पर नहीं हो रहा हैं, इसलिये किसी राजनीतिक दल के नाम से कोई नारा बैनर एवं पोस्टर, पर्ची नहीं लगाया जाएगा एवं किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाएगा। साईन बोर्ड, राजपथों,उच्च पथों पर दिषा दिखलाने वाले सूचकों अथवा अंतर्भेदी सड़कों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, मील के पत्थरों, रेलवे लेवल क्राॅसिंग पर सावधानी सूचक पटों, रेलवे प्लेटफार्म पर नाम पट्टिकाओं, बस अड्डों या सर्वसाधारण की सुविधा हेतु प्रदर्षित किए गए अन्य सूचना पट भी ‘‘सार्वजनिक भवन‘‘ अंतर्गत सम्मिलित है।
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