दिनांक- 25 सितंबर 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1159
अपर सचिव जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आहूत वीडियो कोफेसिंग के बैठक में सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड राँची के द्वारा स्पष्ट निदेश दिया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस-जिस मुखियागण के पास स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण हेतू ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के खाते में अग्रिम राशि दी गयी थी। जिसका शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र / अवशेष राशि का सामंजन नहीं किया गया है। वैसे मुखियागण को चुनाव में एनओसी नहीं मिलने के अभाव में पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल करने से वंचित हो सकते है। साथ ही शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं जमा करने वाली जलसहियाओं का मानदेय भुगतान की कार्यवाई नहीं की जायेगी।
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