Tuesday, 7 September 2021

दिनांक- 7 सितंबर 2021 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1088

 दिनांक- 7 सितंबर 2021

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1088


झारखंड अधिविध परिषद रांची द्वारा जारी पत्र के अनुसार विशेष माध्यमिक परीक्षा दिनांक 7.9.2021 एवं 8.9. 2021 तक प्रथम पाली पूर्वाहन 9:45 बजे से अपराहन 1:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराहन 2:00 बजे से अपराहन 5:15 बजे तक तथा इंटरमीडिएट परीक्षा 9.9.2021 से 11.9. 2021 तक प्रथम पाली पूर्वाहन 10:45 बजे से अपराहन 1:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराहन 2:00 बजे से अपराहन 5:15 बजे तक जिले के विभिन्न केंद्रों पर संचालित की जाएगी।


■ विशेष माध्यमिक परीक्षा 2021 का दुमका अनुमंडल के अंतर्गत निम्नांकित परीक्षा केंद्रों में संचालित की जाएगी-


प्लस टू जिला स्कूल दुमका,प्लस टू नेशनल हाई स्कूल दुमका, प्लस टू हाई स्कूल काठीकुंड, उत्क्रमित हाई स्कूल मधुबन,हाई स्कूल दलाही,प्लस टू हाई स्कूल मसलिया, शिकारीपाड़ा इंटर कॉलेज शिकारीपाड़ा, हाई स्कूल रामगढ़,हाई स्कूल नोनीहाट, एमजी इंटर कॉलेज रानेश्वर, प्लस टू हाई स्कूल सरैयाहाट, हाई स्कूल हंसडीहा, प्लस टू हाई स्कूल हरिपुर, प्लस टू हाई स्कूल जरमुंडी, प्लस टू हाई स्कूल जामा, संथाल गर्ल्स हाई स्कूल महारो जामा दुमका,प्रो कन्या हाई स्कूल गोपीकांदर, उत्क्रमित हाई स्कूल कुशिचरा


■ विशेष इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का दुमका अनुमंडल के अंतर्गत निम्नांकित परीक्षा केंद्रों में संचालित की जाएगी-


प्लस टू जिला स्कूल दुमका, प्लस टू नेशनल हाई स्कूल दुमका,उत्क्रमित हाई स्कूल मधुबन,हाई स्कूल दलाही,शिकारीपाड़ा इंटर कॉलेज शिकारीपाड़ा, प्लस टू हाई स्कूल शिकारीपाड़ा,प्लस टू हाई स्कूल रामगढ़,हाई स्कूल नोनीहाट,प्लस टू हाई स्कूल रघुनाथपुर, हाई स्कूल हंसडीहा,प्लस टू हाई स्कूल हरीपुर, प्लस टू हाई स्कूल जरमुंडी,संथाल गर्ल्स हाई स्कूल महारो जामा दुमका,प्रो कन्या हाई स्कूल गोपीकांदर


अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संचालन हेतु विधि व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है।परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के अगल-बगल अनावश्यक भीड़ मटरगश्ती ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार की वस्तु का उपयोग करने आदि पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। कहा कि उपरोक्त सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि में धारा 144 लागू रहेगा। कहा कि अनावश्यक भीड़ लगाना,अवैध रूप से मटरगश्ती करना,ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार का वस्तु का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। 7.9.2021 से परीक्षा के अंतिम तिथि तक उक्त आदेश लागू रहेगा।


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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404

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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075

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