दिनांक- 04 सिंतबर 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1080
अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के निदेशानुसार धनेश्वर प्रसाद हेम्ब्रम, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, विजय मराण्डी, जिला परामर्शी तम्बाकू,पुलिस बल नगर थाना, दुमका के साथ मिलकर दुमका शहर के बायपास रोड, नियर नेहरू पार्क, डि0सी0 चौक, बस स्टैण्ड एवं भागलपुर रोड में औचक छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 08 दुकानों/गुमटी यथा-1. नवीन कुमार, 2. बबलु साह, 3. अनिल कुमार, 4. राजु कुमार, 5. पंकज कुमार, 6. कुन्दन कुमार, 7. अनुप कुमार, 8. अतुल पाण्डेय का निरीक्षण किया गया। जिसमें 03(तीन) दुकानों से प्रतिबंधित पान मसाला पाया गया। कोटपा 2003 के तहत् तम्बाकू, सिगरेट, बेचने वाले पाँच बिक्रेंताओं पर कुल 900 रू का अर्थ दण्ड लगाया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत् प्रतिबंधित पान मसाला पाये जाने के कारण अनुप केसरी, राजु कुमार एवं पंकज कुमार पर 5000-5000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया एवं सख्त हिदायत दिया गया कि भविष्य में प्रतिबंधित पान मसाला नहीं बेचे।
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