Wednesday, 4 July 2018

दुमका 04 जुलाई 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 354 
दुमका के उपायुक्त मुकेश कुमार ने सूचना भवन दुमका के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान सोषल मीडया से संबंधित आवष्यक दिषा निर्देष दिये।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अधिकांश लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। यह माध्यम सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का सबसे सरल माध्यम बन चुका है। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया के माध्यम से गलत/अफवाह भरी सूचनाओं/वीडियो क्लिप प्रसारित होने पर गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित सूचनाओं पर कड़ी निगरानी रखना आवश्यक है।
उपायुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर समाचार के नाम पर बने ग्रुप तथा अन्य नाम से बने ग्रुप पर कभी-कभी ऐसे समाचार/फोटो/वीडिओ/आॅडियो प्रेषित कर रहे हैं, जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है। कई तथ्य बिना पुष्टि के सीधे कट-पेस्ट/फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया यथा ॅींजे।चचए थ्ंबमइववाए ल्वनज्नइमए जूपजजमतए पदेजंहतंउए सपदामकप्द आदि के ग्रुप एडमिन एवं सदस्यों के लिए निम्नांकित निदेष दिए:-
1. ग्रुप एडमिन वही बनें जो उस ग्रुप के लिए पूर्ण जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व का वहन करने में समर्थ हो।
2. अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से ग्रुप एडमिन पूर्णतः परिचित होने चाहिए।
3. ग्रुप एडमिन यह मॉनिटर करें कि ग्रुप में कौन क्या पोस्ट कर रहा है। किसी भी मैसेज में टेक्सट, आॅडियो या वीडियो में ऐसा कंटेंट  नहीं होना चाहिये जिससे किसी तरह का तनाव उत्पन्न हो।
4. ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा गलतबयानी, बिना पुष्टि के समाचार जो अफवाह बन जाये पोस्ट किए जाने पर या सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले पोस्ट पर ग्रुप एडमिन तत्काल उसका खंडन करें। उस सदस्य को ग्रुप से तुरंत रिमूव करें।
5. अफवाह/भ्रामक तथ्य/सामाजिक समरसता के विरुद्ध तथ्य पोस्ट होने पर संबंधित थाना को भी तत्काल सूचना दी जानी चाहिए।
6. ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हे भी इसका दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
7. दोषी पाए जाने पर आईटी एक्ट, साइबर क्राइम तथा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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