दुमका 07 मार्च 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 0246
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। जिसके अंतर्गत लाभुक परिवार को पाँच लाख रूपये तक का कैष-लेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ सभी सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। राज्य के खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राषन कार्डधारी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र है। अस्पताल में भर्ती के पूर्व लाभुकों की पहचान राषन कार्ड, आधार कार्ड, भोटर पहचान पत्र अथवा सरकार द्वारा निर्गत किसी भी पहचान पत्र से सत्यापित कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना में किसी भी तरह का नामांकन नहीं होगा, ना ही स्मार्ट कार्ड बनाया जायेगा। राषन कार्डधारी स्वतः इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। परिवार के वैसे सदस्य जिनका नाम राषन कार्ड में नहीं हैं, वे राषन कार्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ भारत के किसी सूचिबद्ध अस्पताल में प्राप्त किया जा सकता है। योजना अवधि में जन्में नवजात षिषु स्वतः इस योजना से अच्छादित होंगे। यह योजना Family Floater Basis पर आधारित है अथार्त पाँच लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य या सभी सदस्यों द्वारा बीमा अवधि में लिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत 1350 बिमारियों का निःषुल्क चिकित्सीय सुविधा अस्पतालों में भर्ती के उपरांत उपलब्ध करायी जायेगी। अस्पताल में भर्ती के दौरान मरीजों को मुफ्त भोजन एवं दवाईयाॅं मोहैया करायी जायेगी। यह सेवा पूरी तरह निःषुल्क एवं कैष-लेस है। इस योजना में जाॅच की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
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