Thursday, 7 March 2019

दुमका 07 मार्च 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 0245

उपायुक्त दुमका मुकेश कुमार का सोशल मीडिया से संबंधित अनुदेश।
सोशल मीडिया के माध्यम से गलत/भ्रामक सूचनाओं/वीडियो क्लिप/छायाचित्र का प्रसारण ना होने पायें। भ्रामक सूचनाओं के प्रसारित होने से अप्रिय दुष्परिणाम सामने आते है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित सूचनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाय।  
वर्तमान समय में अधिकांश लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। क्योंकि यह माध्यम सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का सबसे सरल माध्यम बन चुका है। 
सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर समाचार के नाम पर बने ग्रुप तथा अन्य नाम से बने ग्रुप पर कभी-कभी ऐसे समाचार या तथ्य भी प्रेशित किये जा रहे हैं जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। सूचनायें कई बार बिना पुष्टि के सीधे कट-पेस्ट/फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया यथा Whatsapp, Facebook , Youtube, Twitter आदि के ग्रुप एडमिन एवं सदस्यों के लिए निदेशानुसार निम्नांकित आदेश दिए जाते हैं - 
1. ग्रुप एडमिन वही बनें जो उस ग्रुप के लिए पूर्ण जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व का वाहन करने में समर्थ हो। 
2. अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से ग्रुप एडमिन पूर्णतः परिचित हो।
3. ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा गलतबयानी, बिना पुष्टि के समाचार जो अफवाह बन जाये, पोस्ट किए जाने पर या सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले पोस्ट पर ग्रुप एडमिन तत्काल उसका खंडन करें। उस सदस्य को ग्रुप से हटाया जाय।
4. अफवाह/भ्रामक सूचना/सामाजिक समरसता के विरुद्ध सूचना पोस्ट होने पर संबंधित थाना को भी तत्काल सूचना दी जाय।
5. ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हे भी इसका दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
6. दोशी पाए जाने पर आईटी एक्ट साइबर क्राइम तथा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
7. किसी भी धर्म के नाम पर भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट किसी भी ग्रुप में डाले जाने पर समाज में तनाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है ऐसे पोस्ट करने या किसी अन्य ग्रुप के फॉरवर्ड करने पर आईटी एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रुप एडमिन की भी जिम्मेवारी तदनुरूप निर्धारित की जाएगी।

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