दुमका 05 मार्च 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 0233
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का पात्रता इस प्रकार है:- 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, लाभुक का मासिक आय 15000 रुपये से कम हो, लाभुक के पास आधार कार्ड एवं बैंक खाता हो, लाभुक ईएसआई, ईपीएफ, एनपीएस से आच्छादित नहीं हो, लाभुक आयकर दाता नहीं हो।
लाभुक को अंशदान की राषि 55 रुपया से 200 रुपया तक (उम्र के अनुसार) प्रतिमाह बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया:- अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर आधार कार्ड, बैंक खाता एवं अपना पहला अंशदान की राशि नगद (उम्र के अनुसार) जमा कर जुड़ सकते हैं।
इस योजना के तहत जो लाभुक को पेंशन राशि दिया जाएगा वह 60 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह होगा।
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