दुमका 10 मई 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 0550
समाहरणालय सभागार में सामान्य प्रेक्षक श्री कैलाशचन्द्र मीणा भा.प्र.से., व्यय प्रेक्षक श्री उमेष कुमार गर्ग भा.रा.से. पुलिस अधीक्षक वाई एस रमेश, उप विकास आयुक्त वरुण रंजन के द्वारा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी।
बैठक में सामन्य प्रेक्षक ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान आपको दी जाने वाली सभी सुविधाओं से आप सभी अवगत होंगे। सुविधा एप्प के माध्यम से सुविधाओं की ऑनलाइन मंजूरी लेने का प्रावधान है। आप सभी ऑनलाइन मंजूरी लेकर ही कोई भी कार्य करें। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसका ध्यान रखें। चुनाव प्रचार के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही हो, या क्षेत्र में किसी के द्वारा भय का माहौल उत्पन्न किया जा रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करना बैठक का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि शराब से संबंधित शिकायत प्राप्त हो रहे हैं। चुनाव में शराब शामिल न हो इसका ध्यान रखें। सभी मतदान केंद्रों पर आपके पोलिंग एजेंट रहेंगे ।उन्हें विधिवत ट्रेनिंग अपने स्तर से देने का कार्य करें। उन्हें मतदान केंद्रों पर क्या क्या करनी है? इसकी जानकारी उन्हें अवश्य दें। उनको उनके कर्तव्य से अवगत कराएं।
उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सर्वप्रथम पोलिंग एजेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के समक्ष आपके द्वारा दिये गए नियुक्ति पत्र को प्रस्तुत करें। कोई भी पोलिंग एजेंट मोबाइल लेकर मतदान केंद्र में नहीं जा सकते हैं। पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पर हो रही सारी प्रक्रिया को देखें। मॉक पॉल के समय उपस्थित रहें। मतदान के दौरान मतदाता का पहचान सही ढंग से हो रहा है या नहीं इसका भी ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र में वीडियोग्राफी न करे इसका ध्यान रखें। मतदान केंद्र पर कोई भी धूम्रपान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर एक समय मे एक पार्टी के एक ही पोलिंग एजेंट उपस्थित रह सकते हैं। दिन के 2 बजे के बाद जो पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पर रहेंगे वे मतदान सम्पन्न होने के उपरांत ही बाहर निकलेंगे। कोई भी पोलिंग एजेंट तथा कोई भी अधिकारी किसी भी कीमत पर वोटिंग कम्पार्टमेंट में नहीं जाएंगे। मतदान पूरी तरह से गुप्त रहे इसे सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो भी प्रचार सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी जांच एमसीएमसी कोषांग से अवश्य करा लें। साथ ही चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले गाने की भी जांच एमसीएमसी कोषांग से अवश्य करा ले। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है सोशल मीडिया पर संप्रेषित किए जा रहे वीडियो तथा अन्य प्रचार सामग्रियों की भी जांच एमसीएमसी से कराना अनिवार्य है। किसी भी कीमत पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना करें। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एलईडी वैन के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है। एलईडी वैन में चलाए जा रहे कंटेंट को एमसीएमसी कोषांग से जांच कराने के उपरांत ही उसका प्रसारण करें। एमसीएमसी के गाइडलाइन को सभी राजनीतिक दल अक्षरषः पालन करें।
मतदान करने से कोई भी वंचित न रहे इसे ध्यान में रखते हुए ईडीसी (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) सर्टिफिकेट जारी किए गए है। इसे दिखाकर मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त अधिकारी, सुरक्षा
जवान भी ईडीसी दिखाकर मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने अपने पोलिंग एजेंट को इसकी जानकारी दे दें।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में खुद मतदान करेंगे। वे खुद बटन दबाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि दिव्यांग मतदाता को वोटिंग कम्पार्टमेंट में ले जाने वाला व्यक्ति द्वारा स्वयं वोट कर दिया जाता है। ऐसा उसी परिस्थिति में नहीं होगा। मतदान केंद्र पर उपस्थित अधिकारी उन्हें वोटिंग कंपार्टमेंट में ले जायेंगे तथा वोट करते समय वे भी बाहर आ जाएंगे। वोटिंग के उपरांत उन्हें फिर वापस ले आया जायेगा।
उन्होंने कहा वैसे मतदान केंद्र जिनका स्थान परिवर्तन किया गया है । जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निदेश पर वैसे मतदान केंद्रों के मतदाताओं को घर घर जाकर इसकी जानकारी दी जा रही है तथा मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है ।
बैठक में उन्हें बताया गया कि सभी पोलिंग एजेंट प्रातः 6 बजे तक मतदान केंद्र पहुँच जाए इसे सुनिश्चित करें। मॉक पॉल के दौरान उपस्थित रहे । उन्हें ईवीएम तथा वीवीपैट सील करने की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
इस अवसर पर व्यय प्रेक्षक श्री उमेष कुमार गर्ग भा.रा.से. ने भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को व्यय के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी।
10 बजे के बाद किसी कीमत पर न बजाये डीजे या कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र...
बैठक में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक दुमका वाई एस रमेश ने कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे ,लाउडस्पीकर (चैंगा) न बजाएं। अगर रात्रि 10 बजे के 5 मिनट बाद भी किसी के द्वारा डीजे, लाउडस्पीकर (चैंगा) बाजए पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी । उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करें।
पोलिंग एजेंट के लिए महत्वपूर्ण बातें...
अपने साथ संबंधित राजनैतिक दल द्वारा निर्गत अपना नियुक्ति पत्र अवश्य लेकर आएं तथा प्रीजाइडिंग ऑफिसर को समर्पित करें।
इलेक्ट्रोल रोल का कॉपी अपने साथ लेकर आएं।
ईवीएम, वीवीपैटपर सील लगाने हेतु अपना सील लेकर आएं।
अपने साथ अपना पहचान पत्र अवश्य लाएं।
पोलिंग एजेंट अपने साथ कोई भी ऐसी सामग्री न लाये जो किसी राजनैतिक दल को दर्शाता हो ।
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