Friday, 17 May 2019

दुमका 17 मई 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 0580

अनुमंडल दंडाधिकारी दुमका राकेश कुमार ने दिनांक 17 मार्च 2019 को 4:00 अपराहन से दिनांक 23 मार्च 2019 को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02 दुमका (अ0ज0जा0) संसदीय क्षेत्र के लिए निदेश जारी किया है। इसके तहत
 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह को विधि विरुद्ध जमाव समझा जाएगा तथा इस प्रकार का कोई भी जमाव मतदान केंद्र एवं मतगणना स्थल से एक सौ मीटर के भीतर एकत्रित नहीं होंगे तथा ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे।
 परिसीमा में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार यथा लाठी, भाला, गड़ासा, तीर कमान, किसी भी प्रकार के अग्नियास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर ना तो एकत्रित होंगे तथा ना ही कोई जन प्रदर्शन या नारेबाजी करेंगे।
 कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक कोई भी उत्तेजक अथवा सांप्रदायिक नारों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा ना ही कोई ऐसा शब्द उच्चारित करेंगे जिससे शांति भंग एवं वैमनस्य संभावित हो।
 इस निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के साथ ही किसी प्रकार की चुनावी सभा चुनावी जुलूस तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से सामूहिक भोज इत्यादि का आयोजन किया मतदान की तिथि को वाहन सुविधा उपलब्ध कराया जाना आदि पूर्णता प्रतिबंधित होगा।
इस निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के साथ ही मतदान केंद्र एवं मतगणना स्थल से एक 100 मीटर की परिधि तक मोबाइल निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मियों पदाधिकारियों को छोड़कर लाउडस्पीकर सहित किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णता प्रतिबंधित होगा।
 निषेधाज्ञा के प्रवर्तन के दौरान 3 से अधिक वाहनों के काफिले का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों पुलिसकर्मियों तथा हनुमान ने परिस्थितियों में शव यात्रा में शामिल लोग अस्पताल जा रहे मरीज के साथ जाने वाले लोग विद्यालय महाविद्यालय में चल रही परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे छात्र-छात्राओं एवं बारात पार्टी में शामिल व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

निषेधाज्ञा के परिवर्तन के दौरान जिसके समस्त शर्तों का अनुपालन अचूक रूप से किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसका उल्लंघन धारा 188 भा0द0 वि0 के अंतर्गत अभियोजन का आधार उत्पन्न करेगा तथा दंडनीय होगा।

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