Monday, 6 May 2019

दुमका 06 मई 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 0536

चुनाव के दौरान 70 लाख होगी प्रत्याशियों के अधिकत्तम खर्च की सीमा। चुनाव के दौरान किसी भी तरह का भुगतान प्रत्याशी बैंक के माध्यम से ही करें। जिस प्रत्याशी का चुनाव के दौरान एक भी रुपया खर्च नही हुआ हो, उनको भी निर्धारित तिथियों में लेखा जाँच कराना अनिवार्य होगा। उक्त बातें समाहरणालय सभागार में लेखा जाँच संधारण हेतु विभिन्न राजनैतिक दलों के लिए आयोजित कार्यशाला में 02 (अ0ज0जा0) दुमका लोकसभा क्षेत्र हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री उमेश कुमार गर्ग (भा0रा0से0) एवं श्री शिव कृष्णा के (भा0रा0से0) ने कही। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चुनाव के दौरान खर्च करने वाले पैसे को सर्वप्रथम बैंक में जमा कर दें तथा जरूरत के अनुसार चेक तथा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से खर्च करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी एक व्यक्ति को पूरे चुनाव के दौरान 10 हजार रुपए से अधिक नगद राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है। 
उन्होंने कहा कि अगर प्रत्याशी के द्वारा अपने निजी वाहन से चुनाव प्रचार का कार्य किया जाता है, तो वाहन के इंधन तथा ड्राइवर पर होने वाले खर्च को उनके व्यय में जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर प्रत्याशी द्वारा भाड़े की गाड़ी से चुनाव प्रचार का कार्य किया जाता है तो गाड़ी के निर्धारित दर को उनके व्यय में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भुगतान किए गए राशि का वाउचर होना अनिवार्य है। वाउचर पर खर्च किए गए राशि के प्रयोजन का पूरा विवरण रहे। नॉमिनेशन से पूर्व भी किए गए खर्च का विवरण व्यय पंजी में संधारित करें। कोई भी प्रचार सामग्री अगर किसी अन्य के द्वारा निजी वाहन पर ले जाया जाता है, तो उस वाहन पर होने वाले खर्च को भी संबंधित प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि अगर व्यय पंजी भरने में किसी प्रकार की परेशानी आती हो, तो व्यय कोषांग पहुंचकर उपस्थित कर्मियों से सहयोग ले सकते हैं। 
अगर कोई भी प्रत्याशी स्टार प्रचारक के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर आते हैं तथा चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, तो स्टार प्रचारक के हेलीकॉप्टर तथा चुनावी प्रचार में किए गए खर्च संबंधित प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जाएगा। वैसे स्टार प्रचारक जिनके नाम जिला निर्वाचन कार्यालय के सूची में उपलब्ध नहीं है और वे किसी प्रत्याशी के प्रचार में आते हैं, तो भी संबंधित प्रत्याशी के व्यय में सारे खर्च को जोड़ा जाएगा। मतदान केंद्रों पर उपस्थित पार्टी एजेंट के भी खर्च को संबंधित प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भुगतान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि भुगतान पाने वाले व्यक्ति का पूरा डिटेल आपके पास उपलब्ध हो। आपने संबंधित व्यक्ति को किस उद्देश्य से भुगतान किया है यह भी वाउचर पर उल्लेखित किया जाए। मतगणना के दिन भी अगर अगर किसी प्रत्याशी द्वारा पंडाल या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो वह भी व्यय पंजी में अंकित किया जाय। उन्होंने कहा कि व्यय पंजी के जांच हेतु 8 मई 13 मई तथा 17 मई की तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही मतगणना संपन्न होने के 30 दिन के अंदर सभी प्रत्याशी अपने व्यय पंजी को व्यय कोषांग में अनिवार्य रूप से जमा करें। चुनाव को सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आपका सहयोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप और हम सब मिलकर निश्चित रूप से इस चुनाव को पूरे पारदर्शी तरीके से संपन्न कराएंगे।



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