Thursday 16 May 2019

दुमका 16 मई 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 0575
समाहरणालय सभागार में प्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त दुमका मुकेश कुमार ने कहा कि अगर 17 मई शाम तक सभी मतदाताओं को बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो संबंधित बीएलओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा घर-घर मतदाता पर्ची पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कई शिकायतें प्राप्त हो रही है। 19 मई को दुमका लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रातः 7ः00 बजे से 4ः00 बजे तक मतदान किया जाना है। सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता पर्ची पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में किसी के भी द्वारा अगर लापरवाही बरती जाएगी, तो संबंधित अधिकारी, कर्मी, व्यक्ति के विरुद्ध उसी समय एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। 
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पोलिंग पार्टी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। भीड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। जिसे ध्यान में रखते हुए सभी विधानसभा के पार्टी मिलान हेतु अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। 18 मई 2019 को शिकारीपाड़ा विधानसभा के लिए प्रातः 6ः30 बजे, जामा विधानसभा तथा जरमुण्डी विधानसभा के लिए प्रातः 8ः30 बजे एवं दुमका विधानसभा के लिए प्रातः 10ः30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। पार्टी मिलान स्थल इंजीनियरिंग काॅलेज दुमका होगा। 
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दुमका लोकसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है और उनके पास इस लोकसभा क्षेत्र में रहने का कोई उचित कारण नहीं है। वैसे लोग किसी भी होटल, धर्मशाला गेस्ट हाउस ने नहीं रह सकते हैं ।उन्होंने होटल धर्मशाला एवं गेस्ट हाउस के संचालकों से अपील किया कि अगर कोई तार्किक वजह नहीं हो तो ऐसे लोग जो इस लोक सभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं ,उन्हें कमरा नहीं दें अन्यथा आपके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। होटल प्रबंधक अपने होटल में ठहरने वालों के आईकार्ड की जांच करने के उपरांत ही उन्हें कमरा दें । प्रत्याशियों पर यह नियम लागू नहीं होगी । उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक को भी मतदान संपन्न होने के 48 घंटे पूर्व से ही लोकसभा क्षेत्र छोड़ कर जाना होगा अगर वे नहीं जाते हैं तो, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की टीम बहुत जल्द टीम बनाकर विभिन्न होटलों में छापेमारी का कार्य करेगी ।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर किसी भी राजनैतिक दलों के द्वारा टेंट पंडाल नहीं लगाया जाएगा अगर ऐसा करते पाया जाता है संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा । मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर मतदान केंद्र ना जाए। मतदान केंद्र के दौरान 100 मीटर के परिधि में मोबाइल का इस्तेमाल वर्जित है। मतदान केंद्र पर मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। मतदान केंद्र पर किसी भी तरह का लोगो,कोई भी ऐसी सामग्री,कोई भी प्रतीक जो किसी राजनैतिक दल को दर्शाता हो लेकर नहीं आयें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत करवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एफएसटी एवं एसएसटी की टीम जगह जगह पर एक्टिव मोड पर दिखाई देगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि चुनाव को निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने के लिए अलग अलग जगहों पर जांच केंद्र का निर्माण किया गया है। सभी जांच केंद्रों पर आपको जांच करानी होगी। जांच केंद्र पर अपने वाहन की चेकिंग अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि 17,18 एवं 19 मई को अगर किसी के भी द्वारा कोई भोज का आयोजन किया जाता है तथा उस कार्यक्रम में अगर किसी प्रत्याशी की भूमिका पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति, प्रत्यशी धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव कार्य के लिए नहीं कर सकते है। धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार हेतु करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सेड और पानी की व्यवस्थाएं रहेंगी। मतदाताओं को पेयजल की समस्या ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों में पानी के जार रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि मतदान केंद्रों पर सेड की व्यवस्था करें। मतदान केंद्रों के बरामदा का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के बाहर सेल्फी प्वाइंट बनाया जाएगा जहां पर मतदाता मोबाइल का इस्तेमाल कर अपनी तस्ववीर ले सकेंगे। 
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पैसा बांटने वालों पर जिला प्रशासन की नजर है। साथ ही जिला प्रशासन वैसे लोगों पर भी नजर रख रही है, जो पैसा लेने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसा देने तथा पैसा लेने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। काठीकुंड, शिकारीपाड़ा, जामा तथा मसलिया के ग्रामीण क्षेत्रों पर जिला प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। अगर कोई कैश डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती है, तो जिला प्रशासन की टीम तुरंत उक्त स्थान पर पहुंच कर संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान उपद्रव मचाने वाले लोगों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन सरैयाहाट,जरमुंडी, रानेश्वर तथा बॉर्डरिंग एरिया पर विशेष नजर रखेगी। उपद्रव मचाने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान कराने जा रहे पोलिंग पार्टी के लिए सभी मतदान केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। रसोईया और संयोजिका की टैगिंग विभिन्न मतदान केंद्रों पर की गई है ताकि मतदान कराने गए कर्मियों को भोजन की समस्या ना हो। सभी मतदान केंद्रों पर मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट होगा ताकि वे विशेष परिस्थिति में संपर्क कर सकें। साथ ही विशेष परिस्थिति के लिए भोजन की पैकिंग कर उन्हें दी जा रही है ।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त वरुण रंजन ने कहा कि दुमका लोकसभा क्षेत्र में कुल 55 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन सभी आदर्श मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सभी आदर्श मतदान केंद्रों पर सबसे पहले मतदान करने वाले मतदाता को सम्मानित किया जाएगा । आदर्श मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सेड की व्यवस्था रहेगी। पेयजल हेतु वाटर जार तथा पाउच भी उपलब्ध कराया जाएगा। आदर्श मतदान केंद्रों पर वेटिंग लाउंज भी बनाए जाएंगे। चिल्ड्रन कॉर्नर भी इन मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होगा ताकि छोटे-छोटे बच्चे जो अपने माता पिता के साथ मतदान केंद्र आएंगे वे खेल सकेंगे। दिव्यांग मतदाताओं को लाने के लिए मतदाता मित्र की टैगिंग की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था आदर्श मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होगी। आदर्श मतदान केंद्र को आकर्षक बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 19 मई को सभी लोग अपने घरों से निकल कर मतदान केंद्र पहुंचे एवं अवश्य मतदान करें। अपने मताधिकार का प्रयोग कर, लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें ।
इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि 17 मई को शाम 4ः00 बजे से किसी भी राजनैतिक दल के द्वारा सभा ,जुलूस,रोड शो आदि का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। संध्या 4ः00 बजे से सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि पर धारा 144 प्रभावित रहेगी। कोई भी राजनैतिक दल तथा निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही सुविधा केंद्र बनाया जा सकता है। विभिन्न राजनैतिक दल तथा निर्दलीय प्रत्याशी इस दौरान डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, लेकिन इसमें भी उनकी संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पूरे अवधि के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था के दौरान कार्य कर रहे लोगों, बारात, शव यात्रा एवं विशेष परिस्थिति को छोड़कर 3 से अधिक गाड़ियों का काफिला नहीं निकाला जा सकता है। अगर किसी भी के भी द्वारा ऐसा किया जाता है तो यह माना जाएगा कि धारा 144 तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र पर मोबाइल लेकर नहीं जा सकते हैं।

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