दुमका 08 जनवरी 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या -33
अनुमंडल दण्डाधिकारी महेश्वर महतो ने कहा कि दुमका जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो कि आम जनों के लिए काफी खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति संक्रमण से आमजनों को बचाव एवं प्रसार को रोकने हेतु नियमित रूप से मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य है। इस बीमारी से भारत समेत पुरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इस संदर्भ गृह,कारा प्रबंधन विभाग, झारखंड, रांची द्वारा भी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका द्वारा संपूर्ण दुमका अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 06.01.2022 से अगले आदेश तक धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित शर्तों को लागू किया गया है।
(1) 05 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णत निषेध रहेगा।
(2) 65 वर्ष के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित है, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष तक के बच्चों को अपरिहार्य कारण को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
(3) भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा शहरी क्षेत्र, हाट बाजार, मुख्य चौक-चौराहो दुकानों इत्यादि स्थलों पर मास्क के साथ-साथ 06 फिट यानि दो गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
(4) इस निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के साथ ही बिना किसी पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर धार्मिक सभा, सामुहिक भोज, जुलूस / रैली इत्यादि का आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम् 2005 की सुसंगत धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के सेक्शन 188 के तहत् दंडनीय होंगे।
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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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