Sunday, 9 January 2022

दिनांक- 4 जनवरी 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-010

 दिनांक- 4 जनवरी 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-010


कोविड-19 के रोकथाम व इससे बचाव हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड के आदेश के आलोक में उपायुक्त द्वारा तत्काल प्रभाव से दिनांक 15.01.2022 तक के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किये गए हैं-


1. सार्वजनिक जगहों पर 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।


2. 100 से अधिक व्यक्तियों या हॉल की क्षमता का 50% जो भी कम हो, की सभी इंडोर सभाएं निषिद्ध हैं।


3. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में ऑफलाईन पढ़ाई बंद रहेगी। ऑनलाईन माध्यम या डिजिटल कंटेन्ट के द्वारा पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। 50 फीसदी कर्मियों के साथ  प्रशासनिक कार्य किये जाने की अनुमति होगी।


4. भारत सरकार, राज्य सरकार, अर्धसरकारी व निजी संस्थानों में कुल मानव संसाधन की क्षमता का 50 प्रतिशत ही कार्य कर सकेंगे।


5. सभी स्वीमिंग पूल/जिम/स्टेडियम/चिड़ियाघर/पार्क/पर्यटन स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे।


6. रेस्तरां/बार/सिनेमा हॉल/दुकानें/शॉपिंग मॉल में किसी भी समय कुल क्षमता का सिर्फ 50 प्रतिशत लोग ही मौजूद रह सकेंगे।


7. रेस्तरां/बार/दवाई दुकानें/ईंधन आउटलेट को छोड़ अन्य सभी दुकानें रात्रि आठ बजे तक ही खुली रहेंगी।


8. सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।


9. सभी प्रकार के मेले व प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा।


10. किसी भी सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क/फेस कवर के किसी व्यक्ति के प्रवेश पर मनाही रहेगी। मास्क/फेस कवर का इस्तेमाल करते समय (खाने/पीने के समय को छोड) व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि  मुंह व नाक अच्छी तरह ढंका हुआ हो (बातचीत करते समय भी)।


11. उपरोक्त दिशा-निर्देशों एवं राज्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।


12. अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 संबंधी जारी गाईडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।


13. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार की अनुमति उसी शर्त पर दी जा सकती है जबकि सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जमीन में गोल घेरा किया जाना होगा।


सभी धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलो पर पालन किये जाने वाला दिशा-निर्देश:-


● कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल / पूजा स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही खोलने की अनुमति होगी।


● किसी भी धार्मिक स्थल / पूजा स्थल पर किसी भी समय उपस्थित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार होनी चाहिए जिससे दो व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित की जा सके। यह क्षमता 100 व्यक्ति या कुल क्षमता का 50% जो भी कम हो, के अधीन होगी।


● धार्मिक स्थल / पूजा स्थल के भीतर स्थित व्यक्ति हर समय 6 फीट की दूरी बनाये रखेंगे।


● धार्मिक स्थल/पूजा स्थल के आस-पास भक्त सड़को पर नहीं फैलेंगे।


● सोशल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करने के लिए आगन्तुको को गोल चिन्ह पर खड़ा होना होगा।


● सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक स्थल के प्रभारी 6 फीट की दूरी पर विशिष्ट गोल चिन्ह बनायेंगे।


● बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि 6 फीट की दूरी का पालन हो।


● किसी भी परिस्थिति में धार्मिक स्थल / पूजा स्थल पर भीड़ नहीं होगी यदि धार्मिक स्थल प्रभारी किसी भी अवसर पर या दैनिक रूप से भीड़ को देखते है तो लिखित रूप से जिला प्रशासन को सूचित करेंगे और धार्मिक स्थल को तब तक बंद रखेगे जब तक की जिला प्रशासन भक्तो की भीड़ को नियंत्रित नहीं कर लेता है।


● सभी व्यक्तियों को फेस कवर या मास्क के उपयोग पर ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।


●  सभी धार्मिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।


●  पुजारियों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा जिसमें मंत्र, भजन, प्रार्थना की अवधि भी शामिल होगी।


● मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों एवं घंटियों को छूने की अनुमति नहीं होगी।


● सामूहिक गायन/समूहों/गायन बजाने वालों में गायन की अनुमति नहीं है।


● प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं होगी।


● पवित्र जल के वितरण या छिड़काव / भोग / प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं है।


● सामान्य प्रार्थना में चटाई के उपयोग की अनुमति नहीं है। भक्त अपनी-अपनी प्रार्थना में अपना चटाई लेकर आयेंगे जिसे वे अपने साथ वापस ले जा सकते हैं।


● भक्तों के बीच हर समय कोई शारीरिक संपर्क नहीं बनाए रखने का पालन एवं साथ ही भक्तो और पुजारियों/ पादरियों आदि के बीच दूरी बनाये रखेंगे।


● भक्त एक-दूसरे को गले नहीं लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि एक दुसरे का अभिवादन करते समय कोई शारीरिक संपर्क ना हो।


● प्रवेश द्वार पर हाथ साफ करने की सुविधा और थर्मल स्कीनिंग के प्रावधान होगें।


● परिसर में केवल लक्षणहीन व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।


● जूते अपने वाहन के अन्दर ही उतारे जाने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जूते रखने के लिए अलग-अलग स्लॉट होने चाहिए।


● सामाजिक दूरी के नियमों के अनुपालन में पार्किंग स्थल और परिसर के बाहर उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा।


● जहा सम्भव हो आगन्तुको के प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जायेगी।


● धार्मिक परिसरों पूजा स्थलों में नियमित अन्तराल में सैनिटाइजेशन किया जायेगा हाथ और पैर धोने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।


● परिसर में फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ किया जाना चाहिए।


● आगन्तुको और कर्मचारियों द्वारा छोड़े गये फेस कवर मास्क/ दास्ताने का उचित निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।


● मेले की अनुमति नहीं होगी। 


● जुलूस की अनुमति नहीं होगी।


● परिसर के बाहर और भीतर किसी भी दुकान स्टॉल इत्यादि में समाजिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर: 

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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404

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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075

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