दुमका 13 जनवरी 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या -43
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव कार्य हेतु प्रतिदिन सघन रूप से मास्क जाँच तथा कोविड समुचित व्यवहार से संबंधित निर्देशों के अनुपालन हेतु आम नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग करने तथा सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इस क्रम में कोविड-19 से बचाव संबंधित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन यथा- बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर घुमना एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत जेल के रूप में चिह्नित किया जाता है। कार्रवाई के क्रम में आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार उपयोग हेतु कमार दुधानी स्थित तीरंदाजी प्रशिक्षण केन्द्र, दुमका को कैम्प जेल के रूप चिह्नित किया जाता है।उक्त के आलोक में उपायुक्त ने कैम्प जेल की समुचित व्यवस्था हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निदेश दिया।
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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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