दुमका 13 सितम्बर 2017
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 541
उपायुक्त, दुमका द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता पाये जाने के कारण जरमुण्डी प्रखंड की मुखिया सहित कई दोषी सरकारी कर्मियों के विरूद्ध एक साथ कार्रवाई करने का आदेष दिया है।
इसी क्रम में जरमुण्डी प्रखंड के कुषमाहा चिकनियाँ पंचायत के मुखिया विनोद पुजहर द्वारा 13वें वित्त आयोग तथा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये राषि से दो लाख की राषि गबन किये जाने का मामला प्रकाष में आया है। इनके विरूद्ध पंचायत सचिवालय में सामग्रियों के क्रय में भी गंभीर अनियमितता पाये गये हॅै। इस संदर्भ में विभाग से प्राप्त निदेष के आलोक इन्हें पदच्युत करते हुए इनके विरूद्व स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेष में जिला पंचायतराज पदाधिकारी, दुमका को दिया गया है।
इसी प्रकार रामगढ़ प्रखंड के पंचायत सेवक, श्री नदियानंद रानु को उनके मनमाने रवैये, अनुषासनहीनता एवं कार्य में उदासीनता बरतने के आरोप में प्रपत्र ’’क’’ में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेष दिया गया है। इनके विरूद्ध आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दिये गये लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का चयन नहीं किया गया और न ही चयनित लाभुकों की विस्तृत विवरणी समर्पित किया। साथ ही इनके द्वारा चयनित लाभुको की की प्रविष्टि आवास साॅफ्ट में भी नहीं किया गया।
रामगढ़ प्रखंड के ही श्री सोमलाल मुर्मू, पंचायत सेवक, के विरूद्ध 13वें एवं 14वें वित्त आयोग की योजनाओं के कार्यान्वयन में उदासिनता बरते जाने के कारण प्रपत्र ’’क’’ गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेष दिया गया है।
वहीं काठीकुण्ड प्रखंड के पंचायत सेवक श्री बैजामीन हेम्ब्रम को 14वें वित्त आयोग की योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता पाया गया है। इनके विरूद्ध अरोप है कि अभिलेख एवं लेखा बही का प्रभार प्राप्त किये बिना ही नियमविरूद्व राषि की निकासी की गई। उपायुक्त द्वारा इनके विरूद्ध भी प्रपत्र ’’क’’ गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निदेष दिया है।
इसी प्रकार जामा प्रखंड की श्रीमती सुष्मिता किस्कु, पंचायत सेवक के विरूद्ध 14वें वित्त आयोग की राषि से सोलर लाईट खरीददारी में गंभीर वित्तीय अनियमितता किये जाने का मामला प्रकाष में आया है। उपायुक्त द्वारा इनके विरूद्ध भी प्रपत्र ’’क’’ में आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेष जिला पंचायतराज पदाधिकारी, दुमका को दिया गया है।
एक अन्य मामले में अंचल कार्यालय, सरैयाहाट में नाजिर के पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द ठाकुर के विरूद्ध सेवानिवृत्त चोकीदार को सेवानिवृति से संबंधित देय राशि की निकासी के एवज में 2,15,000.00 रूपये की मांग कर अपने परिजनों के बैंक खाता में जमा कराने के मामले में श्री ठाकुर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने एवं अविलंब इनका पदस्थापन अन्यत्र करने का आदेष अंचल अधिकारी, सरैयाहाट को दिया गया है।
वहीं जामा प्रखंड अन्तर्गत चिकनियाँ पंचायत में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में स्वीकृत इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता पाये गये हैं। प्राप्त षिकायत के आलोक में श्री विषाल सागर, भा0प्र0से0 परिक्ष्यमान आई0ए0एस0 द्वारा जाँच के क्रम में पाया गया कि तत्कालीन पंचायत सेवक श्री झरिल मल्लाह एवं श्री कार्तिक देहरी के द्वारा बिचैलिया जियालाल साह की मदद से कई इन्दिरा आवास योजनाओं को फर्जी फोटो दिखाकर एवं फर्जी हस्ताक्षर कर अवैध रूप से लगभग 3,60,000 रूपये सरकारी राषि की निकासी की गई है। उपायुक्त द्वारा सभी आरोपियों के विरूद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराई गई है एवं उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई का आदेष दिया गया है।
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