Monday 13 February 2017


दुमका, 13 फरवरी 2017
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 092

दुमका में कोई भी शराब की दुकान आॅन लाइन नहीं...
- राहुल कुमार सिन्हा, उपायुक्त दुमका
 दुमका में कोई भी शराब की दुकान आॅन लाईन नहीं रह गयी है। इसका अर्थ यह हुआ कि देषी हो या विदेषी दुमका में दुकान पर शराब पिलाना वर्जित हो गया है। दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज एक अहम् फैसले के तहत् जानकारी दी कि दुमका में किसी शराब की दुकान देषी हो या विदेषी से शराब परोसने और पिलाने सभी लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि कानूनी भाषा में दुमका मंे अब कोई भी आॅन लाइन शराब की दुकान नहीं है। उन्होंने कहा कि विदेषी शराब की दुकाने पिछले वर्ष से ही आॅफ लाइन थी। दुमका नगर क्षेत्र में केवल दो विदेषी शराब की दुकानों को आॅन लाइन अनुज्ञप्ति या लाइसेंस प्राप्त थी। इस वर्ष से विदेषी शराब की वह दो दुकान सहित सभी देषी शराब की दुकान को भी आॅफ लाइन कर दिया गया है।
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि दुमका में 68 शराब की दुकाने हैं जिनमें 28 विदेषी, 15 देषी तथा 25 कम्पोजिट शराब की दुकाने हैं। दुमका नगर क्षेत्र में 4 देषी तथा 12 विदेषी शराब की दुकाने हैं।
उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथ पर कोई शराब की दुकान नहीं होगी। वर्तमान में 40 दुकाने हैं। उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथ से 500 मीटर या उससे अधिक की दूरी पर शराब की दुकाने हो सकती हैं। साथ ही उपायुक्त ने जिला स्तरीय उत्पाद परामर्षदात्री समिति की की अनुषंसा के आलोक में यह आदेष दिया है कि नगर के सार्वजनिक एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर किसी प्रकार के शराब के दुकान का संचालन नहीं होगा। इन्हें नगर के अन्यत्र स्थान पर स्थांतरित किया जाय। उपायुक्त ने उत्पाद अधीक्षक को निदेष दिया है कि तय समयसीमा में स्थांतरित करने की कार्रवाई की जाय।
उपायुक्त ने कहा कि दुमका जिला में शराब का अवैध कारोबार के नियंत्रण एवं निरोधात्मक इकाई को कड़ाई से क्रियाषील किया जायेगा।

    

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