दुमका, 17 फरवरी 2017 प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 113
परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि में धारा 144 लागू...
परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। अनुमंडल दण्डाधिकारी संदीप दुबे के निदेषानुसार वार्षिक इन्टरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य परीक्षा 2017 की सैद्धान्तिक परीक्षा दिनांक 18 फरवरी 2017 से 09 मार्च 2017 तक द्वितीय पाली में 02ः00 बजे अपराह्न से 05ः15 बजे अपराह्न तक तथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2017 की सैद्धान्तिक परीक्षा दिनांक 18 फरवरी 2017 से 03 मार्च 2017 तक प्रथम पाली में पूर्वाह्न 09ः45 बजे से 01ः00 बजे अपराह्न तक विभिन्न केन्द्रों पर संचालित की जायेगी।
वार्षिक इन्टरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा 2017 का दुमका अनुमंडल में $2 जिला स्कूल दुमका, एएन डिग्री काॅलेज दुमका, एस पी महिला काॅलेज दुमका, $2 राजकीय कन्या उच्च विद्यालय दुमका, एसपी काॅलेज दुमका, $2 नेषनल हाई स्कूल दुमका, श्रीरामकृष्ण आश्रम हाई स्कूल दुमका, संत जोसेफ उच्च विद्यालय बक्सीबांध दुमका आयोजित की गई है।
वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2017 का दुमका अनुमंडल के $2 राजकीय कन्या उच्च विद्यालय दुमका, $2 जिला स्कूल दुमका, $2 नेषनल हाईस्कूल दुमका, राजकीय उच्च विद्यालय कड़हरबिल दुमका, संत तेरेसा बालिका उच्च विद्यालय दुधानी दुमका, संताल परगना महाविद्याल दुमका, ज्ञान मंजरी हाईस्कूल दुमका, ज्ञान मंजरी हाईस्कूल दुमका, सिदो कान्हू उच्च विद्यालय दुमका, बाल भारती हाई स्कूल दुमका, संत जोसेफ हाई स्कूल बक्सीबांध दुमका, श्रीरामकृष्ण आश्रम हाईस्कूल दुमका, मिडिल स्कूल कड़हरबिल दुमका, ए एन डिग्री काॅलेज दुमका, संत मेरी हाई स्कूल बक्सी बांध दुमका, बालक मध्य विद्यालय जरमुण्डी, $2 उच्च विद्यालय जामा, संताल बालिका उच्च विद्यालय महारो जामा, उच्च विद्यालय हंसडीहा, जवाहर नवोदय स्कूल हंसडीहा, प्रस्तावित रानी सोनावती उच्च विद्यालय हंसडीहा, संत फ्रांसिस मध्य विद्यालय हंसडीहा, उच्च विद्यालय नोनीहाट, एम जी इंटर काॅलेज रानेष्वर, सिदो कान्हु उच्च विद्यालय रधुनाथपुर, $2 उच्च विद्यालय मसलिया, माॅडल विद्यालय दलाही मसलिया, $2 उच्च विद्यालय षिकारीपाड़ा, संतरिता उच्च विद्यालय षिकारीपाड़ा, षिकारीपाड़ा इंटर काॅलेज षिकारीपाड़ा में आयोजित की गई है।
धारा 144 के तहत परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्रों के अगल-बगल अनावष्यक भीड़ लगाना, अवैध रूप से मटरगष्ती करना, ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रुप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार का वस्तु का उपयोग करने आदि पर प्रतिबंध किया जाता है। प्रतिबंधित क्षेत्र अन्तर्गत अनावष्यक भीड़ लगाते, अवैध रूप से मटरगष्ती करते, ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग करते एवं अनाधिकृत रुप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार का वस्तु का उपयोग करते पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।
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