Thursday 24 January 2019

दुमका 24 जनवरी 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 0078

 समाहरणालय सभागार में भा0क0पा0 (माओवादी) संगठन के दस्ता में सक्रिय 01 लाख का ईनामी नक्सली महाशय बास्की उर्फ महाशय सोरेन, पिता स्व0 बदार बास्की, सा0 शंकरपुर थाना शिकारीपाड़ा जिला दुमका ने डीआईजी राज कुमार लकडा, उपायुक्त मुकेश कुमार, पुलिस अधीक्षक वाई एस रेमश के समक्ष सरकार के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति सेे प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। डीआईजी राज कुमार लकडा, उपायुक्त मुकेष कुमार, पुलिस अधीक्षक वाई एस रेमष ने सरकार के आत्मसमर्पण निति के तहत 1 लाख रुपये नकद राषि महाषय बास्की उर्फ महाषय सोरेन को दिया।
इस अवसर पर डीआईजी राज कुमार लकड़ा ने कहा कि राज्य सरकार की आत्मसर्पण निति अन्य राज्यों से बेहतर है। जिस कारण से उग्रवादियों द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को बहाला फुसला कर अपने संगठन में शामिल कर लिया जाता है। उससे निकलने के लिए झारखंड सरकार की आत्मसर्पण निति मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि भटके हुए ग्रामीण मुख्य धारा में वापस आकर राज्य की विकास कार्यो में अपना योगदान दें। अपना और राज्य का भला सोचे। चरणपंथ से भलाई नही होने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर कोई यह सोचता है कि बंदूक के दम पर कोई गैर कानूनी कार्य कर लेगा तो यह अब संभव नही है।
इस अवसर पर उपायुक्त मुकेश कुमार ने राज्य सरकार की आत्पसर्पण निति के तहत इन्हें कई लाभ दिये जायेगा। कौशल विकाष के तहत प्रशिक्षण दी जायेगी। इन्हें चिकित्सा सुविधा दी जायेगी। निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था आत्मसमर्पित नक्सली के परिवार के लिए भी किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए भी इन्हें लाभ दिये जायेगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उग्रवादियों के पुत्री को भी सहायता राषि देने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्यार्पित उग्रवादी को 5 लाख का मुफ्त जीवन बीमा भी दिये जाने का प्रावधान है एवं बीमा के किस्तों का भी भुगतान किया जाने का प्रावधान है। साथ ही उनके आश्रितों को भी 1 लाख का मुफ्त जीवन बीमा का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अगर चाहे तो आत्मसमर्पित नक्सली अपने स्वनियोजन के लिए 4 लाख तक का ऋण भी सरकारी बैंक से ले सकता है तथा सरकार के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत जमीन भी उपलब्ध कराया जायेगा। महाशय बास्की उर्फ महाशय सोरेन को ओपेन जेल में रखा जायेगा। फास्टट्रेक कोट की मद्द ली जायेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक और उनके टीम को बधाई देता हँू।
पुलिस अधीक्षक वाई एस रमेश ने कहा कि महाशय बास्की उर्फ महाशय सोरेन को आत्मसर्पण निति के तहत जो भी लाभ देने का प्रावधान है वे सारे लाभ दिये जायेंगे। जिला प्रषासन के तरफ से पुनर्वास हेतु 4 डीसमिल जमीन भी दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि भटके हुए लोग मुख्य धारा से जूड़े तथा अपने जीवन को बेहतर कार्यो में समर्पित करे। नक्सल के विरुद्ध ओपरेषन चलाया जा रहा है। अपने जीवन को बदले, सरकार की योजनाओं का लाभ लें।
ज्ञात हो कि महाशय बास्की उर्फ महाशय सोरेन वर्ष 2012 में लेवी की राषि नही दिये जाने को लेकर काठीकुण्ड स्थित जी0वी0आर0 कम्पनी के कैम्प में अचानक हमला कर आठ डम्फर तथा मषीन जला दिये जाने की घटना में शामिल था। इस संबंध में काठीकुण्ड थाना काण्ड सं0 52/12 दिनांक 30.11.2012 धारा 147,149,342,386,435,427 भा0द0वि0 एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट एवं 13 यू0ए0पी0 एक्ट दर्ज किया गया है। लिटीपाड़ा (पाकुड़) थाना काण्ड सं0 28/13 दिनांक 10.04.2013 धारा 147,148,149,353,307 भा0द0वि0, 27 आम्र्स एक्ट 17 सी0एल0ए0 एक्ट दर्ज किया गया है। वर्ष 2013 के जुलाई माह में जमनी पहाड़ी के पुल के पास पुलिस वाहन पर नक्सली दस्ता द्वारा हमला कर फायरिंग की गई थी, जिसमें पाकुड़ जिला के पुलिस अधीक्षक एवं 05 जवान मारे गये थे, जिसका हथियार एवं गोली को नक्सली दस्ता द्वारा लूटा गया था। इस घटना को अंजाम देने मे ये शामिल थे। इस संबंध में काठीकुण्ड थाना काण्ड सं0 55/13 दिनांक 02.07.2013 धारा 147,148,149,326,307,302,427,379 भा0द0वि0 27 शस्त्र अधि0 एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट एवं बाद में धारा 16 एवं 13 (1ए0)/18 यू0ए0पी0 एक्ट अंकित किया गया है। वर्ष 2013 में नजायज मजमा बनाकर भा0क0पा0 (माओवादी) उग्रवादी द्वारा सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न कर जान मारने के नियत से पुलिस बल पर गोली चलाया गया था। जिसके लिए षिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं0 141/2013 दिनांक 13.11.2013 धारा 147,148,149,353,307 भा0द0वि0 27 आम्र्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट दर्ज किया गया है। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव कराकर लौटते समय पलासी के निकट नक्सलियों द्वारा पोलिंग पार्टी के गाड़ी में बारुद सुरंग विस्फोट करके पुलिस पार्टी को क्षति पहँुचाई गई थी एवं 05 इंसास रायफल एवं गोली लूटा गया था। इस घटना को अंजाम देने में भी ये शामिल थे। इस संबंध में षिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं0 40/2014 दिनांक 25.04.2014 धारा 147,148149,326,307,353,302,379,427,121 भा0द0वि0 अंकित है। नवम्बर 2014 में सीतासाल पहाड़ी पर नक्सली दस्ता की बैठक की सूचना पर पुलिस के आगमन पर नक्सली दस्ता के सिलाई पहाड़ी की ओर हटने के क्रम में पुलिस से नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ था, जिसमें नक्सली भाग गये थे और पुलिस द्वारा कैम्प से नक्सलियों का सामान जप्त किया गया था। इस दस्ता में ये भी शामिल थे। इस संबंध में शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं0 127/2014 दिनांक 21.11.2014 धारा 147,148,149,307,353,427 भा0द0वि0 27 शस्त्र अधिनियम 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 17 सी0एल0ए0 एक्ट एवं 13 यू0पी0ए0 एक्ट दर्ज किया गया है।
महाशय बास्की उर्फ महाशय सोरेन को झारखण्ड सरकार के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत पुलिस अनुदानस्वरुप व्यवसायिक प्रषिक्षण की व्यवस्था, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अन्य सुविधायें दी जायेगी। महाषय बास्की उर्फ महाषय सोरेन के विरुद्ध लंबित अपराधिक मामलों में मुकदमा लड़ने हेतु सरकार की ओर से निःषुल्क वकील
 की भी व्यवस्था की जायेगी। 
इस अवसर पर प्रशिक्षु आईएएस शशि प्रकाश, पुलिस के अधिकारी एवं प्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

1 comment:

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